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प्रचार के लिए बिना मंजूरी डिजिटल वैन प्रयोग की तो होगी कार्रवाई

जिला चुनाव अधिकारी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार वीडियो व डिजिटल वैन के माध्यम से प्रचार करें।

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 06:03 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 06:03 PM (IST)
प्रचार के लिए बिना मंजूरी डिजिटल वैन प्रयोग की तो होगी कार्रवाई
प्रचार के लिए बिना मंजूरी डिजिटल वैन प्रयोग की तो होगी कार्रवाई

जासं, अमृतसर : जिला चुनाव अधिकारी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार वीडियो व डिजिटल वैन के माध्यम से प्रचार करें। इसकी मंजूरी राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब और जिला स्तर पर जिला चुनाव अधिकारी से लेना जरूरी है। उन्होंने जिले के 11 हलकों के रिटर्निंग अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी है कि अगर कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर किसी वैन को डिजिटल वैन चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस वैन के मालिक को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत संबंधित ट्रांसपोर्ट नोडल अधिकारी से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। वीडियो वैन प्रचार करने से पहले राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय एमसीएमसी से मंजूरी लेना भी जरूरी है। राजनीतिक पार्टियां इन वीडियो वैन का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम और नीतियों का प्रचार करके वोट मांगने के लिए इस्तेमाल करती है, इसका खर्चा पार्टी के खाते में डाला जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए वैन के रूट के बारे में भी स्थानीय प्रशासन को सूचना देना जरूरी है।

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यह वीडियो वैन सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही प्रचार कर सकती हैं और किसी रैली व रोड शो के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। भारत चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी है कि उन सभी की ओर से प्रचार करते हुए शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए।


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