प्रचार के लिए बिना मंजूरी के इस्तेमाल नहीं कर सकते डिजीटल वैन
जिला चुनाव अधिकारी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी हिदायतों के तहत ही राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार वीडियो व डिजिटल वैनों के माध्यम से प्रचार करें।
जासं, अमृतसर : जिला चुनाव अधिकारी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी हिदायतों के तहत ही राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार वीडियो व डिजिटल वैनों के माध्यम से प्रचार करें, जिसकी मंजूरी राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब और जिला स्तर पर जिला चुनाव अधिकारी से लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोविड पाबंदियों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार वीडियो डिजीटल वैनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए यह जरूरी है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार बिना मंजूरी से प्रचार के लिए वैनों का इस्तेमाल न करे। उन्होंने जिले के 11 हलकों के रिटर्निंग अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी है कि अगर किसी की ओर से आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान नियमों का उल्लंघन करते है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी वैन को डिजीटल वैन चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस वैन के मालिक को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत संबंधित ट्रांसपोर्ट नोडल अधिकारी से सर्टिफिकेट लेना जरुरी होगा। वीडियो वैन प्रचार करने से पहले राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय एमसीएमसी से मंजूरी लेना भी जरूरी है। राजनीतिक पार्टियां इन वीडियो वैनों का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम और नीतियों का प्रचार करके वोट मांगने के लिए इस्तेमाल करती है, इसका खर्चा पार्टी के खाते में डाला जाएगा, जिसे भारतीय चुनाव आयोग को चुनावों के बाद भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली इन वैनों के रूट बारे भी स्थानीय प्रशासन को सूचना देना जरूरी है। जिक्रयोग है कि यह वीडियो वैने सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही प्रचार कर सकती है और यह वैन किसी भी रैली और रोड शो के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। भारत चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी है कि उन सभी की ओर से प्रचार करते हुए शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए।