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शौचालय प्रोजेक्ट के नाम पर ठगी करने वाले की जमानत खारिज

सेशन जज बलविंदर सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए गए शौचालय प्रोजेक्ट के नाम पर ठगी करने वाले मुकेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 11:07 PM (IST)Updated: Sun, 12 Jul 2020 11:07 PM (IST)
शौचालय प्रोजेक्ट के नाम पर ठगी करने वाले की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, अमृतसर : सेशन जज बलविंदर सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए गए शौचालय प्रोजेक्ट के नाम पर ठगी करने वाले मुकेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित को अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में जाना होगा।

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पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ के एनएसयूआइ स्टूडेंट फ्रंट के पूर्व प्रधान रोहित राणा के बयान पर मजीठा रोड थाने की पुलिस ने नोयडा स्थित एलएलपी निवासी पूनम गुप्ता, अविनाश उर्फ अश्वनी, श्वेता, साइद, मुकेश कुमार के खिलाफ केस धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में केस दर्ज करवाया था। राणा ने आरोप लगाया कि कि पूनम के खिलाफ नोयडा के पुलिस धाने में 2017 में एफआइआर नंबर 195 भी दर्ज की जा चुकी है।

सीबीआइ से जांच करवाने की मांग की

एनएसआइयू के नेता रोहित राणा ने आरोप लगाया कि उक्त सभी पांचों आरोपितों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने मांग की है कि स्वच्छ भारत के नाम पर देश के कई हिस्सों में यह गिरोह लोगों के साथ ठगी कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सारे प्रकरण की जांच सीबीआइ से करवाई जाए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह गिल से भी मांग की है कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। आरोपितों ने की थी छह लाख की ठगी

राणा ने बताया कि कुछ समय पहले उक्त आरोपितों ने ऑनलाइन विज्ञापन दिया था। मोबाइल नंबर हासिल करने के बाद उन्होंने जब अश्वनी और उसके साथियों से बात की तो पता चला कि आरोपित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोजेक्ट के तहत देहाती क्षेत्रों में शौचालय पर सर्वे करवाते हैं। डील के मुताबिक उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में 25 हजार घरों का सर्वे करना था। डील तय होने के बाद वह नोयडा स्थित आरोपितों के कार्यालय में भी मुलाकात करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने 3.50 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा करवाए और 2.50 लाख रुपये आरोपित मुकेश को भी दिए थे।


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