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चेक बाउंस के मामले में महिला को कैद

अमृतसर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जसवीर ¨सह की अदालत ने 2.50 लाख के चेक बाउंस के मामले में दोषी आरती शर्मा पत्नी प्रदीप कुमार निवासी शमशेर नगर, खंडवाला को एक साल की कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Jan 2019 01:13 AM (IST)Updated: Fri, 04 Jan 2019 01:13 AM (IST)
चेक बाउंस के मामले में  महिला को कैद
चेक बाउंस के मामले में महिला को कैद

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जसवीर ¨सह की अदालत ने 2.50 लाख के चेक बाउंस के मामले में दोषी आरती शर्मा पत्नी प्रदीप कुमार निवासी शमशेर नगर, खंडवाला को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत से सजा मिलते ही आरोपित महिला ने कच्ची जमानत याचिका अदालत में लगाई। जिस पर अदालत ने 20 हजार के श्योरटी बांड पर उसकी जमानत को स्वीकार कर लिया।

वकील नमित मेहता ने बताया कि गो¨बदपुरा निवासी गौरव कुमार ने मार्च 2015 में आरती को 2.50 लाख का फ्रैंडली लोन दिया था। जिसके बदले उसने उसे आइसीआइसीआइ बैंक द माल ब्रांच का चेक दे दिया। जब उन्होंने अपने बैंक में वह चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। खाते में समुचित फंड नही था। जिसके चलते उन्होनें महिला को कानूनी नोटिस भेजा,परंतु उसने कोई जवाब नही दिया। उन्होंने अदालत में आरोपित महिला के खिलाफ केस दायर कर दिया।


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