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फील्ड स्टाफ के साथ झगड़े पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर और उनका बेटा, एफआइआर दर्ज करने को लिखा

अमृतसर मकबूल रोड ग्रीन एवेन्यू खसरा नंबर 514 की रकबा 177.66 वर्ग गज को लेकर नगर सुधार ट्रस्ट और पंजाब वक्फ बोर्ड में मालिकी को लेकर विवाद चल रहा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 08:51 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 08:51 PM (IST)
फील्ड स्टाफ के साथ झगड़े पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर 
और उनका बेटा, एफआइआर दर्ज करने को लिखा
फील्ड स्टाफ के साथ झगड़े पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर और उनका बेटा, एफआइआर दर्ज करने को लिखा

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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मकबूल रोड ग्रीन एवेन्यू खसरा नंबर 514 की रकबा 177.66 वर्ग गज को लेकर नगर सुधार ट्रस्ट और पंजाब वक्फ बोर्ड में मालिकी को लेकर विवाद चल रहा है। मंगलवार को मामला कोर्ट में होने के बावजूद वक्फ बोर्ड की लीज होल्डरों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए पहुंचे ट्रस्ट अधिकारियों की पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर व उनके बेटे के साथ तीखी बहस हो गई। बहस के बीच उन्होंने निर्माण के बाहर पड़ा हुआ मेटीरियल उठा लिया। अधिकारियों ने सरकारी काम में रुकावट डालने और झगड़ा करने पर इन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए ट्रस्ट के एसई को पत्र लिख दिया है।

कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता व सचिव मनदीप ¨सह मन्ना ने ट्रस्ट को शिकायत की थी कि कोर्ट में स्टे के बावजूद ट्रस्ट के कब्जे वाली इस जगह पर छुट्टी वाले दिन अवैध निर्माण हो रहा है। तब भी काम को रुकवाया गया था और शटर के नीचे बनी दीवार को अधिकारी गिरा आए थे। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए 23 सितंबर को चेयरमैन कम डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर व निगरान इंजीनियर की मौजूदगी में बचत भवन में बैठक हुई थी। जिसमें पुलिस कमिश्नर ने 25 सितंबर पुलिस सहायता देने को कहा था। ट्रस्ट की फील्ड स्टाफ 25 सितंबर को पुलिस सहायता लेकर उक्त हो रही नाजायज निर्माण को बंद करवाने के लिए गए तो मौके पर मौजूद पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर स¨वदर ¨सह व ¨छदा उनके बेटे हर¨पदर ¨सह से ट्रस्ट अधिकारियों की बहस हो गई। अधिकारियों ने आरोप लगाए कि उन्होंने उनकी बदली करवाने की धमकियां दी है, हालांकि उन्होंने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। ट्रस्ट के एक्सईएन ने एसई राजीव सेखड़ी को पत्र लिखते हुए पिता—पुत्र व अन्य पर ट्रस्ट की कार्रवाई में विघन डालने, ट्रस्ट के फील्ड स्टाफ से लड़ाई झगड़ा करने के आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ सरकारी काम में विघ्न डालने,

नाजायज निर्माण करने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आगामी कार्रवाई को लिखा है।

जुर्माना डालें, हम देने को तैयार : ¨छदा

पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर स¨वदर ¨सह ¨छदा ने ट्रस्ट अधिकारियों द्वारा उन पर लगाए गए धमकाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह वक्फ बोर्ड के लीज होल्डर है, उलटा ट्रस्ट अधिकारी उन्हें धमका रहे है और परेशान कर रहे है। बिना नक्शे के निर्माण शुरू क्यों किया, इसका तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, हां उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर उन्होंने बिना नक्शे के निर्माण किया है तो ट्रस्ट उन्हें जुर्माना लगाए। ट्रस्ट का कब्जा, वक्फ बोर्ड ने दे दी लीज

नगर सुधार ट्रस्ट द्वारा खसरा नंबर 514 गांव तुंगबाला अरबन मकबूल रोड ग्रीन एवेन्यू रकबा 177.66 वर्ग गज का कब्जा 16 फरवरी 1988 को लिया था। वक्फ बोर्ड ने इस जगह को हर¨पदर ¨सह पुत्र स¨वदर ¨सह निवासी डी-17-1930 दतार कालोनी प्रताप बाजार छेहरटा, न¨रदर कुमार पुत्र चरणजी लाल निवासी मकान नंबर 5 तरनतारन रोड अमृतसर, रा¨जदर कुमार पूरण चंद निवासी 344 बसंत एवेन्यू, मुकेश अरोड़ा पुत्र अशोक अरोड़ा निवासी 1254-8 नमक मंडी व प्यारा लाल को तीन साल के लिए लीज पर दे दी गयी। निर्माण भी लीज की शर्तों के विरुद्ध किया

पत्र में एक्सईएन ने अधिकारियों को लिखा है कि इन व्यक्तियों से लीज की शर्तो के विरुद्ध बिना नक्शा पास करवाए ग्रीन लाइन में नाजायज निर्माण शुरू कर दिया था। जिसे रोकने, गिराने के लिए ट्रस्ट द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से पंजाब टाउन इंप्रूवमेंट एक्ट 1922 जारी किए गए है। इसके बाद अडिशनल सेशन जज की अदालत द्वारा इस केस में आदेश दिए गए कि ट्रस्ट के लॉ अधिकारी से कानूनी राय ली गयी। जिसके अनुसार इस केस में अदालत द्वारा केवल पंजाब वक्फ बोर्ड को ही राहत दी गयी है कि उनको इस प्रापर्टी से फोर्सबली डिस्पोज न किया जाए। लीज होल्डरों को कोई राहत नहीं

पत्र में एक्सईएन ने स्पष्ट लिखा है कि इस केस में इस जगह संबंधी लीज होल्डरों को कोई भी राहत नहीं दी गयी है। परंतु लीज होल्डर द्वारा ट्रस्ट दफ्तर के नोटिस देने के बावजूद व अदालत की ओर से कोई राहत न मिलने के बावजूद भी बिना नक्शा पास करवाए मौके पर नाजायज निर्माण जारी रखा गया था। ऐसा करने पर कार्यालय द्वारा कमिश्नर आफ पुलिस को नाजायज निर्माणकर्ता के विरुद्ध अदालत के आदेश न मानने के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा गया है। कोट्स...

फिर बेइज्जती करवा लौटे अधिकारी : मन्ना

नगर सुधार ट्रस्ट के अधिकारी अपनी जगह पर हो रहे अवैध निर्माण को ही रुकवा नहीं सके, ऐसे में उनसे ओर क्या उम्मीद की जा सकती है। अभी तक कार्रवाई करने गए अधिकारी वक्फ बोर्ड के लीज होल्डरों से बेइज्जती करवाकर ही वापस लौटे है और आज भी वहीं हुआ है। कार्रवाई के नाम पर वहां से सिर्फ मलवा हटाया गया है, जो लीज होल्डर खुद चाहते थे।

—मनदीप ¨सह मन्ना, पूर्व प्रवक्ता व सचिव कांग्रेस।

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कार्रवाई के लिए चेयरमैन को लिखेंगे : सेखड़ी

मकबूल रोड पर ट्रस्ट की जगह पर हुए अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई जारी है। आज भी टीम कार्रवाई करने गई थी। एक्सईएन ने अपनी रिपोर्ट में फील्ड स्टाफ के साथ वक्फ बोर्ड के लीज होल्डरों द्वारा झगड़ा करने और सरकारी काम में रुकावट डालने की लिखित में शिकायत की गई है। ट्रस्ट के चेयरमैन कम डिप्टी कमिश्नर को आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा।

—राजीव सेखड़ी, एसई ट्रस्ट।


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