कंपनी का भुगतान न करने पर पीडब्लयूडी अमृतसर कार्यालय की होगी कुर्की
अमृतसर सेंट्रल वर्कस डिवीजन नंबर टू पीडब्लयूडी बीएंडआर अमृतसर की बटाला रोड स्थित इमारत व कार्यालय में पड़ा सामान की न्यायालय ने कुर्की करने का आदेश जारी किया है।
संवाद सहयोगी, अमृतसर
सेंट्रल वर्कस डिवीजन नंबर टू पीडब्लयूडी बीएंडआर अमृतसर की बटाला रोड स्थित इमारत व कार्यालय में पड़ा सामान की न्यायालय ने कुर्की करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने इस संबंध में रिपोर्ट 29 सितंबर को देने के आदेश भी दिए हैं। मामला एक ठेकेदार की पेमेंट विभाग द्वारा जारी न करने का था। सतीश अग्रवाल एंड कंपनी ने एयरपोर्ट रोड अजनाला रोड की ब्यूटीफिकेशन का ठेका पीडब्लयूडी से वर्ष 2011 में करीब 18 करोड़ की लागत का लिया था। कंपनी को इस काम को पूरा करने के बाद विभाग की ओर से कंपनी की पेमेंट जारी नहीं की गई। जिस बारे कंपनी ने न्यायालय में स्टेट आफ पंजाब थरू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेंट्रल वर्कस डिवीजन नंबर टू पीडब्लयूडी बीएंडआर अमृतसर के खिलाफ एक केस दायर किया।
इस पर न्यायालय ने कंपनी को पेमेंट देने का निर्णय 31 मार्च 2015 को किया था। विभाग की ओर से पेमेंट कंपनी को जारी न करने पर पर कंपनी ने न्यायालय में दी याचिका पर 14 सितंबर को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सरबजीत ¨सह धालीवाल ने विभाग की संपत्ति की कुर्की करने के आदेश जारी कर दिए। यह राशि करीब दो करोड़ 32 लाख 55 हजार 277 रुपये है। कुर्की के लिए कार्यालय में पड़ा आफिस फर्नीचर, 10 एयर कंडीशनर, दस एयर कूलर, कंप्यूटर सेट ¨प्रटर सहित सी¨लग फेन व कार्यालय की इमारत ढांचे सहित जोकि बटाला रोड में उसकी लिस्ट अटैच है।
एडवोकेट राजीव शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने विभाग की ओर से पेमेंट कंपनी को न दिए जाने के कारण उक्त सामान की कुर्की करने के आदेश जारी किए हैं। पीडब्लयूडी के एक्सईएन इंद्रजीत ¨सह ने बताया कि इस संबंध में आगामी कार्रवाई करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। इस निर्णय के बारे हाईकोर्ट में जाने की राय ली जा रही है।