197 किलो हेरोइन मामला: कोर्ट ने अकाली नेता अनवर मसीह की अंतरिम जमानत रद की
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पिदर सिंह की अदालत ने अकाली नेता अनवर मसीह की अंतरिम जमानत को रद कर दिया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पिदर सिंह की अदालत ने अकाली नेता अनवर मसीह की अंतरिम जमानत को रद कर दिया है। यह आदेश जारी करने से पहले कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट को आधार माना था। आरोपित ने अर्जी दायर करते हुए कोर्ट को बताया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लेकिन अब कोर्ट ने लगभग छह महीने बाद अपने आदेश खारिज कर दिया है। तस्करों को अपनी कोठी किराये पर देने का है आरोप, एसटीएफ ने किया था आरोपित को गिरफ्तार
दरअसल, एसटीएफ ने 30 जनवरी 2020 को अकाली नेता अनवर मसीह की आकाश विहार स्थित कोठी से 197 किलो हेरोइन बरामद की थी। कोठी से अफगानी नागरिक अरमान बशअरमल, अमृतसर के कपड़ा कारोबारी अंकुश कपूर सहित दर्जनभर आरोपितों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने बताया था कि यह बड़ी खेप आस्ट्रेलिया से समुद्र के रास्ते गुजरात पहुंची थी। इस खेप में मिलावट कर उसकी मात्रा को पांच सौ किलो से ज्यादा बनाया जाना था। इस काम के लिए अफगान नागरिक को स्पेशल वहां से बुलाया गया था। यह कोठी अकाली नेता ने हेरोइन की तस्करी के लिए अंकुश कपूर और उसके साथियों को दी थी। बाद में एसटीएफ ने 20 फरवरी को अनवर मसीह को भी गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सभी आरोपित जेल में हैं। अनवर मेडिकल ग्राउंड पर रिहा किया गया था।