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अब कार में 'दारू पार्टी' की तो दर्ज होगी एफआइआर

रंजीत एवेन्यू के अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में कारों में बैठकर मदिरा पान करने वालों की अब खैर नहीं है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Jul 2020 11:10 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 11:10 PM (IST)
अब कार में 'दारू पार्टी' की तो दर्ज होगी एफआइआर
अब कार में 'दारू पार्टी' की तो दर्ज होगी एफआइआर

नवीन राजपूत. अमृतसर

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रंजीत एवेन्यू के अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में कारों में बैठकर मदिरा पान करने वालों की अब खैर नहीं है। प्रत्येक पुलिस मुलाजिम की नजर अब सड़क किनारे खड़ी कारों पर रहेगी। पकड़े जाने पर तुरंत एफआइआर दर्ज की जाएगी। यह चेतावनी एडीसीपी (ट्रैफिक) परमिदर सिंह बंडाल ने सोमवार को 'दैनिक जागरण' के फेसबुक पेज पर लाइव होकर दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस हाल बाजार, पुतलीघर, छेहरटा बाजार, प्रताप बाजार, काले घनुपुर, कचहरी के आसपास, रंजीत एवेन्यू, क्रिस्टल चौक पर जाम के खिलाफ अभियान चलाने वाली है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर चालान का चाबूक चलेगा। उन्होंने फेसबुक पर लाइव होकर लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। लोगों के सवाल.. एडीसीपी के जवाब..

कर्ण अग्रवाल : राम तलाई फ्लाईओवर पर रांग साइड पर वाहन चढ़ते हैं।

एडीसीपी : मामला मेरे ध्यान में आ चुका है। अगर रांग-वे पर वाहन चढ़ रहें हैं तो उस प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिम तैनात किए जाएंगे, जो उन्हें रोकेंगे।

साजन : रंजीत एवेन्यू में शाम को कारों में बैठकर लोग शराब पीते हैं।

एडीसीपी : इस मामले को लेकर मैं रंजीत एवेन्यू थाना प्रभारी से बात करूंगा। अगर कारों में बैठकर शराब पी जाती है तो पुलिस को इस तरह के लोगों पर एफआइआर दर्ज करनी चाहिए। सड़क पर शराब पीना अपराध है।

हरजीत सिंह : चालान कम करे ट्रैफिक पुलिस।

एडीसीपी : सबसे पहले ट्रैफिक नियम या फिर कोविड-19 की गाइडलाइन के बारे में समझाया जाता है। इसके बावजूद कुछ कुछ शरारती तत्व जानबूझकर नियम तोड़ते हैं। ऐसे लोगों का चालान काटना जरूरी हो जाता है।

रविदर कुमार : नाके पर तैनात वालंटियर्स बदमीजी करते हैं।

एडीसीपी : वालंटियर्स प्रशिक्षित नहीं हैैं। उन्हें पुलिस विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई ट्रेनिग नहीं दी गई है। वे किसी को रोक नहीं सकते। दस्तावेज भी नहीं जांच सकते। अगर किसी चौक-चौराहे पर वालंटियर्स शहर के किसी व्यक्ति के साथ बदमीजी करते हैं तो उसकी शिकायत थाना प्रभारी या फिर चौकी इंचार्ज से जरूर करें।


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