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वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी में आवेदन का कल अंतिम दिन

पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर वाल्ड सिटी एक्ट में संशोधन करके वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लागू की थी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 12:00 AM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 12:00 AM (IST)
वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी में आवेदन का कल अंतिम दिन
वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी में आवेदन का कल अंतिम दिन

जागरण संवाददाता, अमृतसर : पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर वाल्ड सिटी एक्ट में संशोधन करके वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लागू की थी। पॉलिसी की समय अवधि पांच मार्च से पांच अप्रैल 2019 एक महीना के लिए रखी गई थी। इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में सरकार ने होटल, गेस्ट हाऊस व सराय निर्माण करने वालों से ए फार्म मांगा था। ए फार्म जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं की समय अवधि 5 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। उसके बाद विभाग किसी भी फार्म को जमा नहीं करेगा और सीलिग की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभी तक विभाग के पास 180 आवेदन आए हैं।

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बताते चलें कि सरकार की सख्त हिदायत है कि वाल्ड सिटी में इमारत निर्माण करने वाले ए फार्म जमा करवा देते हैं तो उन इमारतों की फाइल बनाकर केस पर विचार किया जाए। पॉलिसी की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद जिन लोगों ने ए फार्म नहीं जमा करवाया, उन होटल, सराय व गेस्ट हाऊस के खिलाफ सीलिग की कार्रवाई की जाए। सरकार ने साल 2016 में भी एक रेगुलराइजेशन के लिए पॉलिसी लागू की थी। इसमें करीब 214 लोगों ने आवेदन किया था परंतु उस दौरान सरकार ने जो शर्तें बिल्डिग बॉयलाज के लिए रखी थीं वह कुछ होटलों व गेस्ट हाऊस को छोड़ अन्य उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस कारण सरकार ने पॉलिसी को रद कर दिया था।

ए फार्म जमा नहीं होने पर होगी कार्रवाई : एसटीपी

एसटीपी तेजप्रीत सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने ए फार्म भरकर विभाग के पास जमा नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ विभाग सख्त त एक्शन लिया जाएगा। लोगों के पास यह अच्छा मौका है, वह वन टाइम सेटेलमेंट पालिसी का लाभ उठाए।

कल के बाद होगा सीलिग अभियान शुरू : एमटीपी

एमटीपी आइपीएस रंधावा ने बताया कि पांच अप्रैल को रेगुलराइजेशन पॉलिसी खत्म हो रही है। उसके बाद विभाग ए फार्म जमा नहीं करवाने वाले होटल, गेस्ट हाऊस व सराय पर सीलिग करने के अलावा गिराने का अभियान चलाएगा। लोगों को सरकार के इस सुनहरी मौके का लाभ लेना चाहिए। उनके पास करीब 180 उपभोक्ताओं ने ए फार्म देकर आवेदन किया है। 11 अप्रैल को निगम प्रशासन ने हाइकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी देनी है।


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