कर्ज दिलाने के नाम पर 20.21 लाख रुपये की ठगी
पुलिस ने बजाज फाइनेंस कंपनी के सेल्स मैनेजर साहिल शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: रंजीत एवेन्यू थाना की पुलिस ने बजाज फाइनेंस कंपनी के सेल्स मैनेजर साहिल शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है। गुरदासपुर के रहने वाले डा. राजबीर सिंह ने आरोप लगाया कि उक्त आरोपित ने उससे 20.21 लाख रुपये की ठगी की है। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर रोबिन हंस ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है।
गुरदासपुर के धर्मपुरा गांव के रहने वाले डा. राजबीर सिंह ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात उक्त आरोपित के साथ हुई थी। साहिल शर्मा ने उसे बताया था कि वह बजाज फाइनेंस कंपनी में बतौर सेल्स मैनेजर है और लोगों को कर्ज दिलाने का कारोबार करता है और उसे घर बनाने के लिए 21 लाख रुपये की जरूरत थी। आरोपित ने उनसे कर्ज दिलाने के नाम पर आधार कार्ड, एमबीबीएस की डिग्री की कापी, बैंक के तीन चेक ले लिए और कर्ज के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि कंपनी ने उनका 20.21 लाख का कर्ज मंजूर कर दिया। इस बीच उन्होंने अपने स्तर पर भी उक्त राशि का बंदोबस्त कर लिया था और कर्ज लेने से मना कर दिया। इस बाबत आरोपित साहिल को भी जानकारी दी गई थी। आरोपित ने उन्हें बताया कि कंपनी ने उनका कर्ज रद कर दिया है। मई 2020 को कंपनी की तरफ से उन्हें संदेश मिला कि वह अपने कर्ज की किश्तों का भुगतान नहीं कर रहे तो उन्होंने सारी बात आरोपित को बताई। साहिल ने बताया कि गलती से कंपनी की तरफ से उन्हें फोन आया है और दोबारा नहीं आएगा। सितंबर 2020 में कंपनी ने फिर उन्हें किश्तें भरने के लिए नोटिस भेजा। जब उन्होंने दोबारा साहिल को फोन किया तो उसका नंबर बंद था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की।