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UP कैबिनेट का फैसला : अयोध्या के रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन

अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन रौनाही में देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। आदित्यनाथ सरकार ने रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का फैसला किया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 12:03 PM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 03:02 PM (IST)
UP कैबिनेट का फैसला : अयोध्या के रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन
UP कैबिनेट का फैसला : अयोध्या के रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन

लखनऊ, जेएनएन। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में पांच एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए न्यास बनाने की घोषणा के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने मस्जिद के लिए भी पांच एकड़ जमीन देने का एलान किया है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के तहत अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। इस सम्बंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को तीन स्थानों के विकल्प दिए थे। इसके तहत केंद्र ने बोर्ड को अयोध्या में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूरी पर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल में थाना रौनाही के लगभग 200 मीटर पीछे भूमि का आवंटन किया गया है। अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन रौनाही में देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या के रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। यह जमीन लखनऊ अयोध्या हाई-वे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर पहले है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर-बाबरी मस्जिद केस में  जमीन दी जा रही है।बोर्ड जो चाहे करे, मस्जिद बनाए या कुछ और। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ स्थल नाम का ट्रस्ट बनेगा जो राम मंदिर निर्माण से जुड़े निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने पर राज्य सरकार ने रज़ामन्दी दे दी है। 67.2 एकड़ की ज़मीन जो केंद्र के पास थी वो भी ट्रस्ट को दी जाएगी

कैबिनेट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। यह ट्रस्ट भव्य तथा दिव्य मंदिर पर फैसला लेगा। राम मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार है। राम मंदिर के लिए वृहद योजना है। ट्रस्ट को 67.03 एकड़ भूमि दी जाएगी। यहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए न्यास (ट्रस्ट) बनाने की घोषणा की। अयोध्या में मंदिर बनाने का फैसला नौ नवंबर को किया जा चुका है।

यूपी कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर मुहर

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने यहां लोकभवन में बताया कि आवास विकास परिषद एवं विभिन्न प्राधिकरणों की डिफाल्ट संपत्तियों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2020) के संचालन पर मुहर लगाई गई है। नई योजना के तहत 50 लाख रुपए की धनराशि वाले प्रकरणों में कुल 4 माह और 50 लाख से अधिक तक की धनराशि कुल 7 माह में जमा करने की व्यवस्था है। संपूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करने पर दो प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।

यूपी पुलिस के 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों बरेली, मुरादाबाद, अलगीढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, अयोध्या में साइबर क्राइम थाने की स्थापना को मंजूरी मिली है। 

उप्र सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड से संबंधित 23 चीनी मिलों के संचालन हेतु सहकारी बैंकों से लिए जाने वाले कैश क्रेडिट लिमिट के सम्बंध में शासकीय गारंटी को माफ किये जाने के निर्णय को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसके तहत साल 2019-20 हेतु 3221.63 करोड़ पर देय शासकीय गारंटी शुल्क माफ किया जा रहा है।  उत्तर प्रदेश चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड के अधीन पिपराइच एवं मुंडेरवा चीनी मिलों के लिए वर्ष 2019-20 में समय से गन्ना भुगतान के लिए 100-100 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करने के सम्बंध में शासकीय गारण्टी प्रदान किये जाने के निर्णय को मंजूरी मिली है।

आबकारी विभाग की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को ऑनलाइन किये जाने के लिए परामर्शदाता कम्पनी ई. एंड वाई. द्वारा तैयार एंव शासन द्वारा अनुमोदित आरएफपी के आधार पर संपादित की जा रही निविदा प्रक्रिया में प्राप्त प्री-बिड क्वेरीज के तहत परामर्शदाता द्वारा तैयार आख्याओं की कमियों को दूर कर अपलोड करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

केंद्र सरकार की सहायता से स्थापित किये गए अयोध्या, बस्ती, बहराइच, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेजों में पीएमएस संवर्ग के शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुरूप प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नामित किये जाने का निर्णय लिया गया। 

आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नवीन थाना की स्थापना हेतु पुरानी पुलिस चौकी को उच्चीकृत करते हुए कमलापुर थाना बनाये जाने हेतु सिंचाई विभाग की भूमि को निःशुल्क गृह विभाग को स्थानांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। 

बरेली में जिला कारागार को पुनः चालू करने व नवीन जिला कारागर को केंद्रीय कारागार द्वितीय के रूप में तथा उक्त में स्थित महिला कारागार में आस-पास के जनपदों की लंबी अवधि की सजायाफ्ता बंदियों हेतु महिला केंद्रीय कारागार हेतु उपयोग में लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 

यूपी उपखनिज (परिहार) नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी। इसके तहत सीमावर्ती राज्यों से आपूर्तित उपखनिजों एवं प्रदेश के उपखनिजों के बाजारू मूल्य के हिसाब से विनियमन शुल्क लगाया जा सकेगा। 

रजिस्ट्री डीड्स पर लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क को 2% या अधिकतम 20 हजार की बजाय 1 फीसदी किये जाने का निर्णय लिया गया। 

वाराणसी में एनडीआरएफ की 11 वीं बटालियन के मुख्यालय हेतु चंदौली की दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील स्थित हरिहरपुर, व्यासपुर, फतेहपुर, खुटहां व चांदतारा में 34.03 एकड़ श्रम विभाग की भूमि निःशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया गया। 

भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिए बिजनौर में फरीदपुर खेमा ग्राम में ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक के निर्माण हेतु 0.070 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दिए जाने को मिली मंजूरी। 

28 संस्थाओं द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु आये प्रस्तावों पर इन्हें आशय पत्र निर्गत किये जाने के निर्णय को मिली मंजूरी।

यूपी सहकारी संग्रह निधि अमीन तथा अन्य सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इसके तहत भू राजस्व नियमों के तहत वसूली पर कमीशन की दर को तीन फीसदी किया गया है। 

प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 व विंध्य क्षेत्र के 2 यानी कुल 9 जनपदों पीएमसी के चयन को मंजूरी मिली। वाटर सप्लाई हेतु तैयार 443 डीपीआर पर 15722.89 करोड़ की लागत आएगी। 

माध्यमिक विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की नीति को मंजूरी मिली। इसके तहत जिन जनपदों में राजकीय इंटर कॉलेज (बालक) नहीं है। वहां एक विद्यालय का प्रान्तीयकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

वेब मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी। इसके तहत अब 50 हजार हिट्स वाली वेबसाइट्स को डीएवीपी के तहत विज्ञापन मिलेगा।


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