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Lockdown या Unlock, मुजफ्फरपुर में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है साॅल्यूशन तो मिला नहीं

Muzaffarpur Lockdown मुजफ्फरपुर में के लोग लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर ऊहापोह की स्थिति में। अभी तक जिला प्रशासन की आेर से आदेश जारी नहीं।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 17 Aug 2020 06:56 PM (IST)Updated: Mon, 17 Aug 2020 06:56 PM (IST)
Lockdown या Unlock, मुजफ्फरपुर में  कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है साॅल्यूशन तो मिला नहीं
Lockdown या Unlock, मुजफ्फरपुर में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है साॅल्यूशन तो मिला नहीं

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Muzaffarpur Lockdown : राज्य सरकार ने छह सितंबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। लेकिन, मुजफ्फरपुर के लोग कंफ्यूजन में हैं। सुबह उन्हें विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली कि प्रशासन अब अनलॉक की दिशा में काम करेगा। सप्ताह के सातों दिन दुकानें खुलेंगी। बसों का परिचालन भी होगा।

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उसके अनुरूप सोमवार की सुबह से ही सभी दुकानें खुल गईं। प्रशासन की ओर से जारी घोषणा का असर बाजार में भी दिखा। सोमवार को पूरे दिन शहर का अधिकांश हिस्सा जाम की चपेट में रहा। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़ी अन्य सावधानियों को ताक पर रख लोग सड़कों पर निकल आए।

दोपहर बाद सरकार की आेर से लॉकडाउन को बढ़ाने की सूचना आने लगी। खासकर इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई। इसके बाद से लोग संशय में हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें? खासकर व्यापारी वर्ग इससे परेशान है। पूर्व की घोषणा के अनुसार वे देर शाम नौ बजे तक अपनी दुकान खुला रख सकते थे। अब सरकार की छह सितंबर तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा के बाद वे क्या करें। बताने वाला कोई नहीं है।

मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन की अोर से भी कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि फिर से सप्ताह में दो दिनों के बंदी वाली स्थिति लागू होगी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणा के अनुसार

कुछ छूट के साथ इस लॉकडाउन को लागू किया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को सख्‍ती को लागू रखा जाएगा। बसें नहीं चलेंगी। पहले की तरह निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी को चलाया जा सकेगा। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रखा गया है। शॉपिंग मॉल पहले की तर‍ी बंद रहेंगे। रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने देगा।


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