Babulal Marandi Defection Case: बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर ने हाइकोर्ट से मांगा समय, 6 अप्रैल को होगी सुनवाई
Babulal Marandi Defection Case झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से अदालत से समय दिए जाने की मांग की गई।
रांची,जासं। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से अदालत से समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले में आप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की जाती है और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान समय की गुहार लगाई जा रही है। हालांकि अदालत ने विधानसभा स्पीकर को 6 अप्रैल तक का समय दिया है।
अदालत में उन्हें इस बात को लेकर शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि दसवीं अनुसूची के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए दलबदल मामले में उन्हें नोटिस जारी करने का अधिकार है या नहीं। इस दौरान भाजपा की ओर से दाखिल उस याचिका पर भी सुनवाई हुई जिसमें बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की गई है। भाजपा की ओर अधिवक्ता हर्ष कुमार ने पक्ष रखा। बता दें कि झारखंड विधानसभा स्पीकर ने दलबदल मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि संविधान के अनुसार बिना किसी शिकायत के स्पीकर स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते।