Rajasthan: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में हाईकोर्ट का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस
Rajasthan High Court बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर व बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की याचिका पर हाईकोर्ट में स़ुनवाई हुई।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan High Court: राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर व बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की याचिका पर बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में स़ुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को जैसे ही सुनवाई शुरू की तो दिलावर व बसपा की तरफ से विलय को अमान्य घोषित करने की मांग की गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को नोटिस जारी कर गुरुवार सुबह साढ़े दस बजे तक जवाब मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से बसपा से कांग्रेस में विलय करने वाले विधायकों को भी नोटिस जारी किया था, लेकिन पिछले पांच दिन से ये सभी जैसलमेर में है।
ऐसे में उन्हें नोटिस को तामिल नहीं हो सका। इन विधायकों से 11 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। बुधवार को बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा कि जब तक मामला कोर्ट में है, तब तक बसपा के विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी भी पक्ष को वोट नहीं डालने दिया जाए। उन्होंने कहा कि विधायकों का विलय असंवैधानिक है। अब गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष का जवाब मिलने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट आगे सुनवाई करेगा।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल सितंबर में बसपा से कांग्रेस में विलय करने वाले विधायक राजेंद्र गुढ़ा, जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप कुमार, वाजिब अली, लाखन सिंह व दीपचंद की सदस्यता रद करने को लेकर भाजपा विधायक मदन दिलावर ने याचिका दायर कर अध्यक्ष से मांग की थी कि इन छह विधायकों की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें, लेकिन अध्यक्ष ने उनकी याचिका रद कर दी। वहीं, अध्यक्ष ने इस साल मार्च में सभी विधायकों के विलय को मंजूरी भी दे दी। इस पर मदन दिलावर हाईकोर्ट पहुंच गए। उनके साथ बसपा भी पार्टी बन गई। बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस मामले में राजस्थान कांग्रेस पर जमकर निशाना साध चुकी हैं।