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AgustaWestland Case: रतुल पुरी को गिरफ्तारी से राहत एक दिन के लिए और बढ़ी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 31 Jul 2019 03:14 PM (IST)Updated: Thu, 01 Aug 2019 05:57 PM (IST)
AgustaWestland Case: रतुल पुरी को गिरफ्तारी से राहत एक दिन के लिए और बढ़ी
AgustaWestland Case: रतुल पुरी को गिरफ्तारी से राहत एक दिन के लिए और बढ़ी

नई दिल्ली, जेएनएन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रतुल पुरी को गिरफ्तारी से राहत एक दिन के लिए और बढ़ा दी। इससे पहले बुधवार तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी। 

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इससे पहले बुधवार को भी मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गवाह की हत्या की दलील से पलट गया था। ईडी ने कहा कि गवाह केके खोसला कहीं गायब हैं और उन्हें तलाश किया जा सकता है, जबकि मंगलवार को ईडी ने कहा था कि केके खोसला की हत्या का शक है और रतुल पुरी पर इसका संदेह है।

वहीं, बचाव पक्ष से भी अदालत ने पूछा कि क्या केके खोसला को पेश किया जा सकता है? मालूम हो कि रतुल पुरी से अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी पूछताछ कर रहा है। पुरी पर आरोपित क्रिश्चियन मिशेल से पैसा लेने सहित कई अन्य आरोप हैं। पिछले शनिवार से पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर रोजाना सुनवाई हो रही है, बृहस्पतिवार को भी होगी। गवाह के संबंध में ईडी के आरोपों पर बचाव पक्ष ने कहा कि गवाह को कुछ नहीं हुआ है।

बचाव पक्ष ने कहा कि अदालत के बुलाने पर खोसला जल्द ही बयान के लिए उपलब्ध होंगे। बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि रतुल पुरी गवाहों को धमका रहे हैं। कई ऐसे गवाह हैं, जिन्होंने पुरी के प्रभाव के बारे में बताया कि उन पर काफी दबाव है। पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, वह दो दिन से पूछताछ से बच रहे हैं। उन्होंने जांच के लिए अपना फोन देने से भी इनकार किया था। इसलिए गहन पूछताछ के लिए पुरी को हिरासत में लेना बेहद जरूरी है। हालांकि अदालत ने पुरी को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम राहत एक दिन के लिए बढ़ा दी।

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी (Ratul Puri) को अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से राहत एक दिन और राहत मिल गई है। इससे पहले उन्हें बुधवार तक राहत मिली थी। इस मामले की बुधवार को सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बृहस्पतिवार तक गिरफ्तारी से राहत दे दी।

इससे पहले रतुल पुरी की याचिका पर दिल्‍ली की स्पेशल कोर्ट ने उन्‍हें 29 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत (interim protection) दी थी। हालांकि, अदालत ने उन्‍हें ईडी के दफ्तर में जाकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी रतुल पुरी से पूछताछ कर रही है।

रतुल पुरी ईडी की गिरफ्त से हो गया था फरार
अभी हाल में ही वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में रतुल पुरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, यहीं से बाथरूम जाने के बहाने वह फरार हो गया था। रतुल को हिरासत में लेने के लिए कनॉट प्‍लेस के एक होटल में भी दबिश दी गई थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। बाद में कोर्ट से रतुल को राहत मिल गई थी।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी से कई बार वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में पूछताछ कर चुकी है। रतुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रतुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आया।

दीपक पुरी भी हैं ईडी के निशाने पर
बता दें कि रतुल पुरी के पिता और मोजर बियर के चेयरमैन दीपक पुरी भी ईडी के निशाने पर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में उन्‍हें भी अगस्‍ता वेस्‍टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके बेटे रतुल पुरी के साथ बैठाकर पूछताछ की थी। यह पूछताछ इस केस में 3,600 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर की गई थी। सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि समूह ने शेल कंपनियों का इस्‍तेमाल करते हुए प्रविष्टियां की जो पकड़ में आ गई हैं।

राजीव सक्सेना के खुलासे के बाद कसा शिकंजा
3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी अगस्‍ता वेस्‍टलैंड केस से जुड़े धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बने बिचौलिये और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना के बयान में रतुल पुरी का नाम सामने आया है। इसके बाद ईडी ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया है। बता दें कि फरवरी 2010 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने ब्रिटिश-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद का सौदा किया था। इसके तहत 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद होनी थी।

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