रॉबर्ट वाड्रा को 25 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत, ईडी ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे
सुनवाई के दौरान रॉबर्ड वाड्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर ईडी ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए कोर्ट से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की।
नई दिल्ली, जेएनएन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत 29 मार्च तक बढ़ गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान रॉबर्ड वाड्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की। इस पर 25 मार्च को भी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं, विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को राहत दी है और कहा है कि गिरफ्तारी से दिए गए अंतरिम संरक्षण के आदेश सुनवाई की अगली तिथि यानी 25 मार्च तक जारी रहेंगे।
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 मार्च को हुई सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि को 19 मार्च तक बढ़ा दी थी, साथ ही निर्देश दिया था कि जब कभी उनसे कहा जाए, वह जांच में शामिल हों।
2 मार्च को हुई सुनवाई में ईडी ने कोर्ट से कहा था कि है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे और पूछताछ किए जाने की जरूरत है। वहीं, रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वह जांच में शामिल हो चुके हैं और जांच के दौरान सहयोग कर रहे हैं। वकील ने कहा था कि वाड्रा जांच में शामिल होंगे और जब कभी जांच अधिकारी जांच में शामिल होने को कहेंगे, वह शामिल होंगे और सहयोग करने को तैयार हैं।