INX media case: चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, कोर्ट में CBI ने रखा अपना पक्ष
आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने सोमवार को संज्ञान लिया।
नई दिल्ली, ऑन लाइन डेस्क। आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने सोमवार को संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने चार्जशीट पर अपना पक्ष रख रही है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट में कुल 14 आरोपित हैं। इनमें सात अधिकारी, चार कंपनियां और बाकी अन्य लोगों के नाम शामिल है। सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि मामले में आगे की जांच अभी चल रही है।
जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे के बेटे कार्ति चिदंबरम ने अभियुक्तों को आईएनएक्स मीडिया एफडीआई से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का वादा किया। इस मामले में ईमेले का आदान-प्रदान भी हुआ।
अभी हाल में ही सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के नाम प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भाष्कर, सिंधु खुल्लर, अनूप पुजारी, प्रबोध सक्सेना, आर प्रसाद और आइएनएक्स मीडिया कंपनी का भी नाम शामिल है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक बॉक्स में भरकर दस्तावेज लाए थे।
बता दें कि इस मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को एफआइआर दर्ज की थी। आरोप है कि चिदंबरम ने कार्यकाल के दौरान 305 करोड़ की विदेशी धनराशि हासिल करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी की मंजूरी में अनियमियता बरती।
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