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Aircel Maxis case: दिल्‍ली की स्‍पेशल कोर्ट से पी चिदंबरम और बेटे कार्ति को मिली अग्रिम जमानत

Aircel Maxis case दिल्‍ली की स्‍पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत दी है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 02:22 PM (IST)Updated: Thu, 05 Sep 2019 02:26 PM (IST)
Aircel Maxis case: दिल्‍ली की स्‍पेशल कोर्ट से पी चिदंबरम और बेटे कार्ति को मिली अग्रिम जमानत
Aircel Maxis case: दिल्‍ली की स्‍पेशल कोर्ट से पी चिदंबरम और बेटे कार्ति को मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्‍ली, एएनआइ। Aircel Maxis case: एयरसेल-मैक्‍सिस केस में दिल्‍ली की स्‍पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्‍वीकार कर ली है। फिलहाल पी चिदंबरम सीबीआइ की हिरासत में हैं। उनसे आइएनएक्‍स मीडिया केस में पूछताछ चल रही है।

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वहीं आइएनएक्‍स केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को झटका देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत नहीं दी है। 

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की ओर से सीबीआइ कस्टडी का विरोध किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 सितंबर तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले 21 अगस्त को सीबीआइ ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वह सीबीआइ हिरासत में हैं।


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