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Tis Hazari Clash: दो जिला अदालतों में बार एसोसिएशन चुनाव कराने की HC ने दी मंजूरी

हाई कोर्ट ने तीस हजारी और कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला बार एसोसिएशन चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 07:15 PM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 07:15 PM (IST)
Tis Hazari Clash: दो जिला अदालतों में बार एसोसिएशन चुनाव कराने की HC ने दी मंजूरी
Tis Hazari Clash: दो जिला अदालतों में बार एसोसिएशन चुनाव कराने की HC ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी और कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला बार एसोसिएशन चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। दोनों जिला अदालतों में 13 दिसंबर को चुनाव होंगे। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट में बार चुनाव पांच नवंबर को जबकि सात नवंबर को कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रस्तावित था। दो नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद इसे हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया था।

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जस्टिस जी एस सिस्तानी (Justice G S Sistani) और अनूप जयराम भांभनी (Anup Jairam Bhambhani) की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि तीस हजारी कोर्ट में चुनाव रिटार्यड जज कैलाश गंभीर ( Kailash Gambhir) की निगरानी में होंगे जबकि कड़कड़डूमा कोर्ट में रिटार्यड जज विनोद गोयल (Vinod Goel) की देखरेख में बार चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।

वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थगित हुआ था चुनाव

बता दें कि तीस हजारी कोर्ट में दो नवंबर को पुलिस और वकीलों के बीच हिसंक झड़प हुई थी। मारपीट में 20 पुलिसकर्मी और कुछ वकीलों को चोटें आयी थी। जबकि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने चार नवंबर को बार चुनाव स्थगित कर दिया था।

वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प मामले में काफी विवाद हुआ था। एक तरह जहां वकील कोर्ट में हड़ताल कर प्रदर्शन कर रहे थे वहीं पुलिसकर्मी भी धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए। इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया था। 

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