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मनी लांड्रिंग केसः ई़डी की भूमिका पर सवाल, HC ने पूछा- वीरभद्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं

व्यापारी वकामुल्ला चंद्रशेखर की जमानत के खिलाफ दायर ईडी की याचिका पर जज ने ईडी से पूछा कि उसने मामले में वीरभद्र सिंह को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया।

By Edited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 09:27 PM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 09:38 PM (IST)
मनी लांड्रिंग केसः ई़डी की भूमिका पर सवाल, HC ने पूछा- वीरभद्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं
मनी लांड्रिंग केसः ई़डी की भूमिका पर सवाल, HC ने पूछा- वीरभद्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं

नई दिल्ली, जेएनएन। मनी लांड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जांच को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। व्यापारी वकामुल्ला चंद्रशेखर की जमानत के खिलाफ दायर ईडी की याचिका पर न्यायमूर्ति आरके गौबा ने ईडी से पूछा कि उसने मामले में वीरभद्र सिंह को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया। पीठ ने इस मामले में जांच एजेंसी के मनमाने रवैये पर भी सवाल उठाया।

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शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने ईडी के वकील अमित महाजन व वकील नितेश राणा को कहा कि वह वरिष्ठ कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी को लेकर एजेंसी से अनुमति लें।

दोपहर बाद दोबारा हुई सुनवाई पर ईडी के वकील ने पीठ को बताया कि मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी इतने वरिष्ठ नहीं हैं कि वह ऐसा निर्णय ले सकें। उन्होंने पीठ से इस पर फैसला लेने के लिए एजेंसी को थोड़ा समय देने की मांग की। साथ ही उन्होंने आरोपित व्यापारी वकामुल्ला चंद्रशेखर की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर भी एजेंसी से निर्देश लेने के लिए थोड़ा समय मांगा।

इस पर पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईडी याचिका को वापस नहीं लेती तो अदालत इसे खारिज कर देगी। पीठ के रुख पर वकील ने कहा कि ईडी याचिका को वापस लेने को तैयार है। इस पर पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपित व्यापारी वकामुल्ला चंद्रशेखर को निचली अदालत ने 9 मार्च को जमानत दी थी और इस जमानत को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। चंद्रशेखर को 15 फरवरी को मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

आरोप है कि चंद्रशेखर ने वीरभद्र सिंह व उनके परिवार को अपने निजी बैंक खाते से 5.9 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे। बता दें कि मनी लांड्रिंग के केस में 12 फरवरी को निचली अदालत ने ईडी के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्‍‌नी प्रतिभा सिंह सहित छह आरोपितों का समन किया था।


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