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INX Media case: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध

INX Media case वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआइ ने विरोध किया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 20 Sep 2019 05:40 PM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 07:52 PM (IST)
INX Media case: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध
INX Media case: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध

नई दिल्ली, एएनआइ। INX Media case: पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआइ ने विरोध किया है। चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए सीबीआइ ने जमानत याचिका का विरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। 

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कोर्ट में सीबीआइ ने अदालत से कहा कि अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को जमानत दी गई को इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। जांच एजेंसी ने कहा कि चिदंबरम पर संगीन आरोप हैं। दरअसल कोर्ट ने सीबीआइ से चिदंबरम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था। 

बता दें कि आइएनएक्स मीडिया केस में अरेस्ट किए गए पूर्व वित्त मंत्री ने अपनी जमानत के लिए 11 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के सीबीआई अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। चिदंबरम फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि आईएनएक्स मीडिया मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और जांच एजेंसी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपने आवेदन में कहा, इस मामले में तत्काल आपराधिक कार्रवाई एक दुर्भावनापूर्ण मामला है, जोकि राजनीतिक प्रतिशोध से पैदा हुआ है। जांच एजेंसी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, जो कि याचिकाकर्ता की बेदाग छवि को धूमिल करना चाहती है।

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