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दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 26 को सुलतानपुर MP/MLA कोर्ट में पेश होने का निर्देश

एमपी-एमएलए कोर्ट अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्ज तय करने के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है। मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली से जुड़ा है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sun, 16 Feb 2020 01:42 PM (IST)Updated: Sun, 16 Feb 2020 01:48 PM (IST)
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 26 को सुलतानपुर MP/MLA कोर्ट में पेश होने का निर्देश
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 26 को सुलतानपुर MP/MLA कोर्ट में पेश होने का निर्देश

सुलतानपुर, जेएनएन। लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस के साथ भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्ज तय करने के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है। मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली से जुड़ा है।

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अमेठी से 2014 के लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस के सांसद रहे राहुल गांधी तथा भाजपा की स्गृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास के समर्थन में जनसभा में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किल में हैं। कवि व आप नेता कुमार विश्वास के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब राहत मिलना मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल तथा कुमार विश्वास शनिवार को यहां एमपी-एमएलए न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 26 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 फरवरी के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ कोर्ट चार्ज बनाएगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी है, लेकिन उनके विचारण पर रोक नहीं लगाई है। न्यायालय के आदेश से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

मामला लोकसभा चुनाव के दौरान 20 अप्रैल 2014 का है। उस वक्त कुमार विश्वास अमेठी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके प्रचार में अरविंद केजवारीाल आए थे। जिसमें आचार संहिता का अनुपालन न किए जाने का आरोप लगाया गया था। इन दोनों नेताओं के खिलाफ जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी जगप्रसाद मौर्य ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसी प्रकरण में हरिकृष्ण व राकेश तिवारी भी आरोपित बनाए गए थे। यह सभी न्यायालय में हाजिर होने से बच रहे थे। सीएम केजरीवाल और कुमार विश्वास को उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट में हाजिर न होने की छूट दे रखी है, जबकि अन्य दो आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी किया गया।

शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने केजरीवाल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया। अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ चार्ज तय करने के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है। मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली से जुड़ा है। दो मई 2014 को आम आदमी पार्टी के संयोजक व मौजूदा समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी प्रत्याशी कुमार विश्वास के पक्ष में मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया था। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उडऩदस्ता मजिस्ट्रेट/मुसाफिरखाना तहसील के तत्कालीन नायब तहसीलदार प्रेमचंद की तहरीर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार मई 2014 को मुसाफिरखाना कोतवाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। नौ जुलाई 2014 को मामले की विवेचना पूरी कर विवेचक/एसआई शिव प्रसाद शुक्ल ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद केजरीवाल कोर्ट ने तलब किया था। इसको केजरीवाल ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 27 अक्तूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी से अग्रिम आदेश तक छूट प्रदान दे दी थी।  


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