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पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी से कुचलकर मौत की घटना पर ममता ने जताया गहरा दुख

प्रवासी मजदूरों के ऊपर से शुक्रवार सुबह मालगाड़ी गुजरने से कईयों की कुचलकर हुई मौत की घटना पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरा दुख जताया है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 08 May 2020 04:22 PM (IST)Updated: Fri, 08 May 2020 04:22 PM (IST)
पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी से कुचलकर मौत की घटना पर ममता ने जताया गहरा दुख
पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी से कुचलकर मौत की घटना पर ममता ने जताया गहरा दुख

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर सो रहे प्रवासी मजदूरों के ऊपर से शुक्रवार सुबह मालगाड़ी गुजरने से कईयों की कुचलकर हुई मौत  की घटना पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरा दुख जताया है। ममता ने ट्वीट किया, 'महाराष्ट्र के औरंगाबाद में निर्दोष प्रवासियों के ऊपर चलने वाली मालगाड़ी से जुड़ी भयानक घटना के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं।'

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उल्लेखनीय है कि इस रेल हादसे में 14 प्रवासी श्रमिकों की कुचलकर मौत हो गई। इस घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। ये सभी मजदूर मध्यप्रदेश के उमरिया और शहडोल जिले के रहने वाले थे जो अपने घर वापस लौट रहे थे। सभी मजदूर औरंगाबाद स्टेशन से छूटने वाली विशेष ट्रेन में सवार होने के लिए जालना से रात को रवाना हुए थे और पटरियों पर चलते हुए थकान के कारण सुबह में यह लोग कुछ देर आराम के लिए पटरी पर ही सो गए थे। इसी दौरान सुबह करीब 5:15 बजे पीछे से आई एक मालगाड़ी ने सभी मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया।

निगम प्रशासक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को हाई कोर्ट से राहत

बंगाल सरकार की ओर से कोलकाता नगर निगम (केएमसी) में प्रशासक के तौर पर वर्तमान मेयर फिरहाद हकीम को नियुक्त किये जाने को लेकर राज्यपाल के साथ चल रही तनातनी के बीच सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को बतौर केयरटेकर के रूप में एक महीने तक चलाने का निर्देश दिया है। इस नियुक्ति के खिलाफ गुरुवार को हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने प्रशासक की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 


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