मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर
Virbhadra Singh. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी ने पूरक आरोप पत्र दायर किया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ पटियाला हाउस की विशेष अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया है।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि वह 18 मार्च को मामले की सुनवाई करेंगे। पूरक आरोप पत्र विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा व एनके माट्टा की मार्फत दायर किया गया। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने अलग से वीरभद्र, उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे। सीबीआइ का दावा था कि वीरभद्र सिंह ने संप्रग सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहते हुए आय के ज्ञात स्त्रोत से करीब दस करोड़ रुपये ज्यादा एकत्र किए थे।
सीबीआइ के मुकदमे के आधार पर ईडी ने मामला दायर किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने 10 दिसंबर, 2018 को वीरभद्र, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व अन्य के खिलाफ आपराधिक कदाचार और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया था। इस मामले में एलआइसी एजेंट आनंद चौहान, चुन्नी लाल चौहान, जोगिंद्र सिंह घालता, प्रेम राज, वी चंद्रशेखर, एल कुमार रोच और राम प्रकाश भाटिया भी आरोपित हैं।