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Mukhyamantri Noni Sashaktikaran Yojana: आपकी दो बेटियों को सरकार देगी 20-20 हजार रुपये, जानिए क्या है शर्तें

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का एलान किया था। इस योजना के तहत श्रमिकों की पहली दो बेटियों के खाते में 20-20 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 01:26 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 01:26 PM (IST)
क्या है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना (प्रतीकात्मक फोटो)

नई दिल्ली, जेएनएन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के श्रमिकों की बेटियों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है 'मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना'। इस योजना के तहत सरकार श्रमिक परिवारों की पहली दो बेटियों को 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस योजना का एलान किया था।

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सीएम बघेल ने जनता गणतंत्र दिवस पर दिए अपने संदेश में श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और विवाह में सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना’ शुरू की। योजना के तहत ‘छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल’ में पंजीकृत हितग्राहियों की पहली दो बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। आइये आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए शर्तें क्या हैं और इसके लिए किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी।

इन शर्तों का करना होगा पालन

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक श्रमिक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है
  • पात्र हितग्राहियों में लड़की के माता-पिता में से एक या दोनों कम से कम एक साल पूर्व श्रमिक मंडल में वैध रूप से पंजीकृत होने चाहिए
  • प्रोत्साहन राशि पात्र हितग्राही श्रमिक की पहली दो वयस्क और अविवाहित पुत्रियों को ही मिलेगी
  • योजना में आश्रित पुत्री किसी अन्य विभाग में या बीओसी मंडल की पंजीकृत हितग्राही नहीं होनी चाहिए

ये दस्तावेज जरूरी

प्रोत्साहन राशि को पात्र हितग्राही की बेटियों के बैंक खाते एकमुश्त भेजी जाएगी, इसके लिए आवेदक का बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आवेदन करने वाली बेटी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।


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