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CoronaVirus Lockdown -2 in UP : सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, HotSpot एरिया में कोई रियायत नहीं

CoronaVirus Lockdown -2 in UP नई गाइडलाइन होने जारी के बाद सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे हॉटस्पॉट समेत सभी जगहों पर सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Wed, 15 Apr 2020 05:35 PM (IST)Updated: Wed, 15 Apr 2020 05:40 PM (IST)
CoronaVirus Lockdown -2 in UP : सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, HotSpot एरिया में कोई रियायत नहीं
CoronaVirus Lockdown -2 in UP : सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, HotSpot एरिया में कोई रियायत नहीं

लखनऊ, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार पर अंकुश लगाने के प्रयास में जुटी प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार की लॉकडाउन-2 को लेकर जारी नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि सूबे में किसी को भी बेवजह छूट न मिले।

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तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन पर सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके बाद सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे हॉटस्पॉट समेत सभी जगहों पर सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार के साथ आज भी कोर टीम के साथ बैठक के दौरान लॉकडाउन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिया। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि टीम वर्क की तरह काम करते हुए हॉटस्पॉट इलाकों पर कड़ी नजर रखी जाए।

हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं

कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। यहां पर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इन क्षेत्रों में आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। यहां सिर्फ एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।

घर से निकलने पर मास्क जरूरी, थूकने पर लगेगा जुर्माना

नई गाईडलाइन में साफ वर्णित है कि सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों के अनुमति देने के बाद शुरू होंगी। इससे पहले फिजिकल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार तीन मई तक बंद रहेंगे। शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।

मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। नई गाईडलाइन के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन-2 के तहत तीन मई तक देश में बढ़ाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश हैं। 


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