Bihar Assembly Election: वोटरों के घरों तक EVM ले जाने पर विचार, बड़ा सवाल- कैसे हो सुरक्षित मतदान
Bihar Assembly Election आगामी विधानसभा चुनाव में आयोग कंटेनमेंट जोन में वोटरों के घरों तक ईवीएम ले जाया जा सकता है। कोरोना काल में आयोग सुरक्षित मतदान को लेकर विचार कर रहा है।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Assembly Election: कोरोना (CoronaVirus) संक्रमण के बीच पहली बार होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग (Election Commission) के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। अहम यह है कि दोनों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। इस बीच आयोग सुरक्षित मतदान के सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में चुनाव संपन्न कराने की है। ईवीएम (EVM) को वोटरों के दरवाजे तक पहुंचाया भी जा सकता है।
बूथों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट जोन में वोटिंग बड़ी चुनौती
यही नहीं, बूथों तक वोटरों के पहुंचने से लेकर सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करनी है। इसके लिए बूथों को सैनेटाइज करने, वोटरों के लिए मास्क, थर्मल जांच, ग्लव्स आदि अनिवार्य तो होगा ही, लेकिन उनका वितरण किस तरह और कैसे होगा, इसपर विचार जारी है। बूथों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग (Physical Distancing) और कंटेनमेंट जोन में वोटिंग कराना भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि ईवीएम को वोटरों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए।
कंटेनमेंट जोन में मतदाताओं के घरों तक तक ईवीएम पहुंचाने पर विचार
कंटेनमेंट जोन में आयोग मतदाताओं के घर तक ईवीएम पहुंचाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। हालांकि, अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा बैलेट पर मतदान कराने और अन्य विकल्प भी शामिल हैं। आयोग की कोशिश है कि कोई मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं रहे। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों को भी वोट देने की अनुमति मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ऐसे मतदाता जो कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, उनके लिए अग्रिम मतदान के विकल्प पर विचार किया जा रहा है।
पोस्टल बैलट पर मतदान करने वालों की श्रेणी में विस्तार की तैयारी
आयोग कोराना से बचाव को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलट (डाक से मत) पर मतदान करने वालों की श्रेणी में व्यापक विस्तार करने की तैयारी में जुटा है। होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन रहने वाले मरीजों को भी इसके जरिए वोट देने की छूट दी जाएगी। वहीं, 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं के घर बैलेट पेपर भेजने की तैयारी है। हालांकि, जिन लोगों को इस सुविधा का लाभ लेना होगा, उन्हेंं फार्म 12 डी भरना होगा। पहले यह सुविधा 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं को ही मिल रही थी। अहम यह है कि बदले हुए नियम का लाभ सबसे पहले बिहार के मतदाताओं को मिलेगा। अब कोरोना पीडि़त और कोरोना जैसे लक्षण वालों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की है।