रामपुर में सपा सांसद आजम खां की पेशी आज, कड़ी सुरक्षा में सीतापुर से रवाना UP News
Azam Khan आजम खां 28 फरवरी से लगभग हर दूसरे दिन पेशी पर सीतापुर से रामपुर जा रहे हैं। गुरुवार को आजम खां अकेले ही गए।
सीतापुर, जेएनएन। धोखाधड़ी के साथ ही जमीन कब्जा करने, धमकी देने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे सात दर्जन मामलों में नामजद रामपुर के सांसद आजम खां की आज रामपुर कोर्ट में पेशी है। सीतापुर से पुलिस आजम खां को कड़ी सुरक्षा में लेकर रामपुर रवाना हो गई है। जहां पर उनको पेश किया जाएगा।
मुलायम सिंह यादव तथा अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां इस दिनों बड़ी मुश्किलों में हैं। सात दर्जन से अधिक मामलों में नामजद आजम खां को पत्नी तथा बेटे के साथ सीतापुुर जेल में रखा गया है। फिलहाल वह 20 मार्च तक सीतापुर जेल में रहेंगे। आजम खां 28 फरवरी से लगभग हर दूसरे दिन पेशी पर सीतापुर से रामपुर जा रहे हैं। गुरुवार को वह अकेले ही गए जबकि विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा तथा बेटा अब्दुल्ला आजम की आज पेशी नहीं है।
जेल में मिलने वालों का तांता
सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री तथा रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के साथ ही उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम खां से मिलने वालों का तांता लगा रहता है। जेल प्रशासन को की खासी मशक्कत करनी पड़ती है। बुधवार को जिला कारागार में सांसद आजम खां से मुलाकात करने के लिए आए पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश की जेल अधीक्षक से बहस हो गई। हालांकि, स्वामी ओमवेश को मैनुअल का हवाला देकर जेल अधीक्षक ने लौटा दिया। उन्होंने मुलाकात के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की बात कही।
पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश जेल पहुंचे थे। मुलाकात के लिए पर्ची लगाई और इंतजार करने लगे। मुलाकात न होने पर उन्होंने जेल अधीक्षक डीसी मिश्रा से मुलाकात कराने को कहा। जेल अधीक्षक बाहर आए और उन्होंने जेल मैनुअल का हवाला देकर मुलाकात कराने में असमर्थता जताई। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। पूर्व मंत्री ने कह दिया कि सरकारी आदमी भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। इससे बात बिगड़ गई। बाद में जेल अधीक्षक ने नियमों का हवाला देकर पूर्व मंत्री को मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि, अब इस सप्ताह किसी की उनसे (आजम खां) मुलाकात नहीं हो पाएगी। मुलाकात करनी है तो, रविवार को आएं। उन्होंने मुलाकात के लिए ऑनलाइन आवेदन की सलाह दी।
नहीं मिली जमानत
उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर कोर्ट ने मंगलवार को आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा सांसद, उनके बेटे और उनकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया मंगलवार को आजम खां, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। जज धीरेंद्र कुमार ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह जमानत याचिका दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था।
अब्दुल्ला आजम के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग थी। आजम खां ने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ पिछले सप्ताह रामपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब्दुल्ला आजम के दोहरे जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जालसाजी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट था। रामपुर की अदालत ने परिवार को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को 27 फरवरी को सीतापुर जेल भेज दिया गया था।