President Election 2022: राष्ट्रपति चुनावों के लिए कुल 115 नामांकन हुए दाखिल, सिर्फ द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के दस्तावेज पाए गए वैध
President Election 2022 आज हुई पूरी जांच प्रक्रिया के समापन पर राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा द्वारा दायर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र ही वैध नामांकन पाए गए हैं।
नई दिल्ली, एएनआई: आगामी राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए कुल 115 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी द्वारा की गई एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि चुनावों के लिए 15 जून से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया 29 जून को समाप्त हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन को लेकर सभी प्रक्रियाएं वैध तरीके से पूरी की हैं।
कांफ्रेंस के दौरान पीसी मोदी ने बताया कि उन्हें अवधि के दौरान कुल 115 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 26 उम्मीदवारों से संबंधित 28 नामांकन पत्र प्रस्तुति के समय ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 की धारा 5 बी (4) के तहत खारिज कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि इन सभी नामांकन पत्रों के साथ मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नहीं थी।
जिसके बाद 72 उम्मीदवारों से संबंधित शेष 87 नामांकन पत्र आज, सुबह 11 बजे जांच के लिए निकाले गए थे। जांच के तहत 87 नामांकन पत्रों में से 79 को धारा 5 बी के तहत जांच के दौरान खारिज कर दिया गया था। आज हुई पूरी जांच प्रक्रिया के समापन पर, महासचिव ने बताया कि मुर्मू और सिन्हा द्वारा दायर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र ही वैध नामांकन पाए गए हैं।
राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग अफसर मोदी ने बताया कि बुधवार तक 94 लोगों के कुल 115 नामांकन मिले थे। बुधवार को 107 के नामांकन को नियम-शर्ते पूरी नहीं करने के चलते रद कर दिया गया। जबकि मुर्मू और सिन्हा के नामांकन पत्रों के चारों सेट सभी नियम-शर्तो को पूरा कर रहे थे। इसीलिए इन दोनों नामांकनों को स्वीकार कर लिया गया है। मोदी ने बताया कि दो जुलाई को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। इसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नामों का गजेट प्रकाशित किया जाएगा। राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम में नामांकन के लिए संसद और विधायिका के पचास प्रस्तावक और पचास अनुमोदकों का नामांकन मंजूर नहीं होगा तो नामांकन खारिज हो जाता है।