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तेलंगाना में टीआरएस के तीन एमएलसी दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के तीनों नेताओं को अयोग्य घोषित करने का फैसला पार्टी के शिकायत के बाद लिया गया है। तीनों के उपर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का आरोप था।

By TaniskEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 03:09 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 03:19 PM (IST)
तेलंगाना में टीआरएस के तीन एमएलसी दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित
तेलंगाना में टीआरएस के तीन एमएलसी दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित

हैदराबाद,एएनआइ। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के तीन एमएलसी को दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये तीनों एमएलसी यादव रेड्डी, भूपति रेड्डी और रमेश नायक हैं। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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टीआरएस ने तीनों नेताओं को लेकर शिकायत की थी कि वे टीआरएस के प्रतिनिधि के रूप में सदन के सदस्य बने, लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और पार्टी के विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे। इस शिकायत के बाद ही तीनों नेताओं पर यह फैसला लिया गया।

बता दें कि रमेश नाइक को राज्यपाल कोटे के तहत एक एमएलसी के रूप में नियुक्त किया गया था, यादव रेड्डी को विधायक कोटे के तहत चुना गया था और भूपति रेड्डी को स्थानीय निकाय कोटे के तहत चुना गया था। दिसंबर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले चौथे टीआरएस एमएलसी कोंडा मुरली ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

कोंडा मुरली ने इस्तीफा देते वक्त कहा था कि केसीआर का रवैया विपक्ष को लेकर काफी गैरजिम्मेदाराना है। इसके बाद दलबदल कानून के तहत टीआरएस ने उनकी शिकायत कर दी थी और कोंडा को नोटिस जारी किया गया था। कोंडा साल 2015 में एमएलसी चुने गए थे और उनका कार्यकाल 2021 तक था।


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