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तमिलनाडु कैबिनेट ने फिर की सिफारिशः छोड़े जाएं राजीव गांधी के हत्यारे

तमिलनाडु कैबिनेट ने राज्यपाल से की राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की सिफारिश।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Sun, 09 Sep 2018 06:49 PM (IST)Updated: Mon, 10 Sep 2018 07:14 AM (IST)
तमिलनाडु कैबिनेट ने फिर की सिफारिशः छोड़े जाएं राजीव गांधी के हत्यारे
तमिलनाडु कैबिनेट ने फिर की सिफारिशः छोड़े जाएं राजीव गांधी के हत्यारे

नई दिल्ली, एएनआइ। चेन्नई में हुई तमिलनाडु कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मिनिस्टर डी जयकुमार ने बताया कि तमिलनाडु की कैबिनेट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में 7 अभियुक्तों के रिहाई की सिफारिश की है। उन्होंने इस सिफारिश को तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु के राज्यपाल को भेजे जाने की बात कही। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट भी तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए एजी पेरारिवलन की दया याचिका पर विचार करने को कह चुका है। जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका जवाब में यह निर्देश दिया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी हत्याकांड के सात अभियुक्तों को रिहा करने के प्रस्ताव की याचिका दायर की थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विचार करें राज्यपाल 
कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल से इस मामले के एक अन्य दोषी पेरारीवलन की दया याचिका पर संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार करने को कहा था और केंद्र की उस याचिका का निपटारा कर दिया था जिसमें दोषियों को रिहा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के इससे पहले के प्रस्ताव का विरोध किया गया था। अदालत के इस निर्णय के कुछ दिनों बाद तमिलनाडु सरकार ने यह कदम उठाया है।

तीन दोषियों की सजा उम्रकैद में बदली थी 
शीर्ष अदालत ने 18 फरवरी, 2014 को तीन मुजरिमों-मुरुगन, संथन और पेरारीवलन की मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी थी क्योंकि उनकी दया याचिकाओं पर फैसला लेने में अत्यधिक विलंब हुआ था।
 

केन्द्र सरकार ने किया था याचिका का विरोध
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 10 अगस्त को बताया था कि वह इन अपराधियों को रिहा करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, क्योंकि इससे एक घातक परंपरा शुरू हो जाएगी और इसका अंतरराष्ट्रीय असर होगा। 20 अगस्त को पेरारिवलन उर्फ अरिवु ने अदालत को बताया कि उसने दो साल पहले तमिलनाडु के राज्यपाल के सामने दया याचिका भेजी थी। लेकिन, उस पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है। पेरारिवलन पर 9-वोल्ट की बैट्री की सप्लाई करने का आरोप है, जिसका इस्तेमाल बम बनाने में किया गया था।

1991 में श्रीपेरंबदूर में हुई थी राजीव गांधी की हत्या
राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरूंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी। इस रैली में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने धमाका कर राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। बाद में इस महिला हमलावर की पहचान की गई इसका नाम धनु था। इस धमाके और राजीव गांधी को लेकर कुल 14 लोग मारे गए थे।
चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की सिफारिश
चेन्नई में हुए इस कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का भी प्रस्ताव रखा। कैबिनेट ने इस स्टेशन का नाम बदलकर एमजी रामचंद्रन रखने की सिफारिश की है। इसके अलावा कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को केन्द्र सरकार से ‘भारत रत्न’ दिए जाने का आग्रह भी किया है।

पेरारिवलन की मां ने सरकार को दिया धन्यवाद
राजीव गांधी हत्या मामले के अभियुक्त एजी पेरारिवलन की मां ने एएनआइ को बताया कि 'मैंने आज तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि राज्यपाल निश्चित रूप से हमारी सिफारिश को स्वीकार करेंगे और जल्द ही सभी 7 अभियुक्त रिहा होंगे। हम इस सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने रिहाई के लिए मार्ग प्रशस्त किया।'

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा राज्यपाल खारिज करे देंगे ये सिफारिश
वहीं राजीव गांधी हत्या मामले में अभियुक्तों के रिहा करने की सिफारिश पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि यह टीएन सरकार की केवल एक सिफारिश है, जिसके लिए टीएन गवर्नर पर बाध्य नहीं है। उनके पास विवेकाधिकार है। मुझे यकीन है अपनी विद्वता का उपयोग करते हुए वो इस सिफारिश को खारिज कर देंगे।


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