मुलायम-अखिलेश के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच रिपोर्ट पेश करने का सीबीआइ को निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर 25 मई को सुनवाई तय की है। याची ने सीबीआइ को शीर्ष कोर्ट या दंडाधिकारी की अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की है।
चतुर्वेदी ने 2005 में शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआइ को मुलायम, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला चलाने का निर्देश देने की मांग की थी। इन सभी खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगाया था।
शीर्ष कोर्ट ने एक मार्च 2007 को सीबीआइ को आरोपों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कहा था कि याचिका में सपा नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप सही हैं या नहीं। बाद में 2012 में कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश और प्रतीक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।
शीर्ष कोर्ट ने सीबीआइ को जांच का आदेश दिया था जिसके खिलाफ तीनों ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने डिंपल यादव की याचिका मंजूर कर ली थी और सीबीआइ को उनके खिलाफ जांच रोकने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि वह कोई सार्वजनिक पद पर नहीं हैं। कोर्ट ने एक मार्च 2007 के आदेश में भी संशोधन किया था और जांच एजेंसी से कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था।