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चिदंबरम के लिए कानूनी शिकंजे से बचना आसान नहीं, आज ED के केस में अग्रिम जमानत पर सुनवाई

सीबीआइ की हिरासत खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 11:01 PM (IST)Updated: Fri, 23 Aug 2019 12:31 AM (IST)
चिदंबरम के लिए कानूनी शिकंजे से बचना आसान नहीं, आज ED के केस में अग्रिम जमानत पर सुनवाई
चिदंबरम के लिए कानूनी शिकंजे से बचना आसान नहीं, आज ED के केस में अग्रिम जमानत पर सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सीबीआइ की रिमांड पर भेजे गए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के लिए कानून के शिकंजे से बचना अब आसान नहीं होगा। सीबीआइ की हिरासत खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में जुट गया है। वैसे ईडी को अभी चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना होगा। चिदंबरम ने अग्रिम जमानत खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर आज जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ सुनवाई करेगी।

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दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआइ दोनों के मामलों में पी. चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। दोनों ही मामलों में चिदंबरम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब चूंकि सीबीआइ ने चिदंबरम को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और उसे चार दिन की रिमांड भी मिल गई है, इसीलिए सीबीआइ की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका औचित्यहीन हो गई है। इस मामले में अब चिदंबरम को नए सिरे से नियमित जमानत की अर्जी लगानी होगी।

वहीं, ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी अधिकारियों को उम्मीद है कि अग्रिम जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और चिदंबरम से घोटाले में पूछताछ की जरूरत बताने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन ईडी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, इसके लिए आइएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले और उसकी जांच पर वकीलों को ब्रीफ किया जा रहा है। वकीलों को चिदंबरम के खिलाफ पुख्ता दस्तावेजी सुबूत भी दिए गए हैं ताकि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने हिरासत में पूछताछ की जरूरत को प्रभावी तरीके से रख सकें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज हो जाने और सीबीआइ की पूछताछ हो जाने के बाद अदालत से चिदंबरम को ईडी की हिरासत में देने की मांग की जाएगी।

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