सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन में वेदांता के प्लांट को खोलने के एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन में वेदांता के प्लांट को खोलने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। कंपनी और तमिलनाडु सरकार को मद्रास हाई कोर्ट जाने को कहा।
By Tilak RajEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 11:31 AM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 11:31 AM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) का आदेश रद करते हुए कहा कि तमिलनाडु में स्टरलाइट प्लांट फिलहाल नहीं खुलेगा। कोर्ट ने स्टरलाइट से इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा है।
वेदांता ने तमिलनाडु के तुतिकोरिन स्थित स्टरलाइट संयंत्र को फिर से चालू करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी। राज्य सरकार और मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेता वायको ने वेदांता की याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि प्रदूषण संबंधी प्रावधानों पर अमल किये बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में संकेत दिए थे कि वो संयंत्र शुरू करने के लिये राज्य सरकार को आदेश दे सकता है और बिजली मुहैया कराने के लिये कह सकता है। लेकिन बाद में उसने मामले को टाल दिया था।
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