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जम्मू जेल में बंद PAK आतंकियों का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जम्मू की जेल में बंद सात पाकिस्तानी आतंकियों को तिहाड़ भेजने की मांग की है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 01:21 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 01:21 PM (IST)
जम्मू जेल में बंद PAK आतंकियों का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
जम्मू जेल में बंद PAK आतंकियों का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, एएनआइ। Pulwama Terror Attack, जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जम्मू की जेल में बंद सात पाकिस्तानी आतंकियों को तिहाड़ भेजने की मांग की है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद आतंकी स्थानीय कैदियों को गुमराह कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एल एन राव और एम आर शाह की पीठ ने याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

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आतंकियों को जम्मू जेल से बाहर निकालने की जरूरत
जम्मू और कश्मीर सरकार के स्थायी वकील शोएब आलम ने कहा कि विभिन्न संगठनों से जुड़े आतंकवादियों को जम्मू की जेल से बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि वे स्थानीय कैदियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिहाड़ नहीं तो उन्हें हरियाणा और पंजाब की अन्य उच्च सुरक्षा वाली जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

इस पर पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई करेगी और आलम को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नोटिस की एक कॉपी जेल में बंद सातों आतंकवादियों को भी दी जाए। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के एक दिन बाद राज्य सरकार ने जम्मू की जेल से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को स्थानांतरित करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था ।

गौरतलब है कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मुहम्मद ने ली। जैश ने हमले को अंजाम देने के लिए स्थानीय आतंकी आदिल अहमद डार का इस्तेमाल किया, जिसने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। 


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