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Zoom एप पर रोक लगाने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

zoom app पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।

By Nitin AroraEdited By: Published: Fri, 22 May 2020 02:03 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2020 02:06 PM (IST)
Zoom एप पर रोक लगाने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
Zoom एप पर रोक लगाने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, माला दीक्षित। सुसुप्रीम कोर्ट ने जूम (Zoom) एप पर रोक लगाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बता दें कि एक जनहित याचिका में जूम एप के प्रयोग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जहां अब इसके लेकर कोर्ट ने सरकार को जवाब तलब करने को कहा है। बुधवार को दायर की गई वीडियो कॉलिंग एप जूम पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका में निजता के अधिकार हनन का आरोप लगाया है।

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याचिका में निजता के अधिकार का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र को इस एप पर तबतक प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे जबतक कि कोई उचित कानून नहीं बन जाता। दिल्ली निवासी हर्ष चुघ की याचिका में कहा गया है कि जूम एप के लगातार इस्तेमाल से साइबर अपराध का खतरा है। इसलिए इसके इस्तेमाल के संबंध में विस्तृत तकनीकी अध्ययन कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए, ताकि इससे पैदा होने वाले सुरक्षा और गोपनीयता के खतरों का पता चल सके। याचिका में कहा गया है कि इस एप के लगातार इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यह तरह-तरह के साइबर अपराधों को भी बढ़ावा दे सकता है।

याचिका के अनुसार, 'कोविड-19 महामारी से उपभोक्ता, कारोबारी और स्कूलों के संवाद में जबरदस्त बदलाव आया है। अब लोग हाथ बढ़ाने की बजाय जूम के माध्यम से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जूम लाखों उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत सूचनाओं का दुरुपयोग करके निजता के अधिकार का हनन कर रहा है।' याचिका में जूम पर उपभोक्ताओं का निजी डाटा और फाइलों का संग्रह करने का भी आरोप लगाया गया है।

इसके पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप जूम का प्रयोग कर रहे सरकारी विभागों व निजी संस्थानों को एसटीएफ ने अलर्ट किया था। हाल के दिनों में यह सामने आया है कि इस एप से डाटा चोरी कर उसे बेचा जा रहा है। यही नहीं, मीटिंग के दौरान साइबर हैकर सुरक्षा में सेंध लगा कर गोपनीय बातों को सुन भी सकता है। ऐसे में इस एप का प्रयोग करते हुए एसटीएफ ने कई तरह की सावधानियां बरतने की अपील की है।


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