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सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनने से इनकार

जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 14 Oct 2019 10:06 PM (IST)Updated: Mon, 14 Oct 2019 10:06 PM (IST)
सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनने से इनकार
सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनने से इनकार

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार को सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट की भाजपा नेता को खरी-खरी

जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को इस संबंध में संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा, 'हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, आप वहां जाइए।' अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि फर्जी और पेड न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र को फर्जी मीडिया अकाउंट्स को निष्क्रिय करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

कई हाई कोर्टो में लंबित हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने की मांग

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही फेसबुक इंक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आधार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से लिंक करने की मांग संबंधी विभिन्न हाई कोर्टो में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है। ये याचिकाएं मद्रास, बांबे और मध्य प्रदेश हाई कोर्टो में लंबित हैं।


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