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सुप्रीम कोर्ट ने 'दलित' शब्द के इस्तेमाल से संबंधित आइबी की एडवाइजरी के खिलाफ याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दलित शब्द के इस्तेमाल से संबंधित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अडवाइजरी के खिलाफ जारी याचिका खारिज कर दी है।

By Tilak RajEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 11:57 AM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 11:57 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने 'दलित' शब्द के इस्तेमाल से संबंधित आइबी की एडवाइजरी के खिलाफ याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 'दलित' शब्द के इस्तेमाल से संबंधित आइबी की एडवाइजरी के खिलाफ याचिका की खारिज

नई दिल्‍ली, एएनआइए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा साल 2018 में 'दलित' शब्द का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जारी की गई मीडिया एडवायज़री को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इन्‍कार कर दिया है।

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दरअसल, मंत्रालय ने मीडिया को सलाह देते हुए कहा कि वे दलित शब्द की जगह शेड्यूल कास्ट (अनुसूचित जाति) शब्द का इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार का ये निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की टिप्पणी के बाद आया था। हाइकोर्ट ने कहा था कि मीडिया संगठन दलित शब्द का इस्तेमाल न करें। पंकज मेशराम की याचिका पर बंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने ये निर्देश दिया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपाल में संविधान में उल्लिखित शेड्यूल कास्ट का इस्तेमाल अंग्रेजी में करना चाहिए और इसके साथ ही इस शब्द के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उचित शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यों में, प्रमाण पत्रों में भी शेड्यूल कास्ट का ही प्रयोग होना चाहिए।

इधर, भाजपा सांसद उदित राज ने भी कहा था कि दलित शब्द व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये स्वीकार्य है। एडवाइजरी जारी करना ठीक है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं करना चाहिए।


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