सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया सजा माफी के नियम प्रस्तुत करने का आदेश
यूपी सरकार ने नियम बनाया था कि 25 साल जेल में गुजार चुके दोषी सजा माफी और जेल से रिहाई के योग्य माने जाएंगे।
By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 06:36 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 07:05 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसने जेलों में बंद दोषियों की सजा माफी के लिए कुछ नियम या दिशानिर्देश बनाए हैं? अदालत ने उन नियमों या दिशानिर्देशों को अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया।
जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश वकील से उक्त सवाल चार व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान किया। ये चारों व्यक्ति डकैती के मामले में दोषी पाए जाने के बाद करीब 25 साल जेल में गुजार चुके हैं।
हालांकि इनमें से एक की मौत हो चुकी है। यूपी के वकील ने बताया कि प्रदेश सरकार ने नियम बनाया था कि 25 साल जेल में गुजार चुके दोषी सजा माफी और जेल से रिहाई के योग्य माने जाएंगे। इस नियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। इस पर शीर्ष अदालत ने इसे उचित मामला मानते हुए तीनों दोषियों को जमानत प्रदान कर दी।
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