बिना आधार के राशन नहीं देने से हुई भुखमरी की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिए यह निर्देश
Supreme Court issues notice to states on starvation बिना आधार के राशन नहीं देने से हुई भुखमरी की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। Supreme Court issues notice to states on starvation बिना आधार के राशन नहीं देने से हुई भुखमरी की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करके ऐसी शिकायतों की बाबत जवाब तलब किया है। यही नहीं शीर्ष अदालत ने मिजोरम में ब्रू शरणार्थियों के कैंपों में भी राशन आपूर्ति ठप होने की शिकायतों पर नाराजगी जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब तलब किया है।
सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि पूछा है कि त्रिपुरा में मिजोरम ब्रू शरणार्थियों के सात राहत शिविरों में राशन आपूर्ति क्यों ठप हुई। बता दें कि बीते दिनों रिपोर्टों में कहा गया था कि त्रिपुरा के छह राहत शिविरों में रह रहे 289 परिवारों के 1,165 ब्रू शरणार्थी मिजोरम लौट गए हैं। दरअसल, सरकार इसके लिए वापसी प्रक्रिया चला रही है। बीते 30 नवंबर को इस प्रक्रिया का नौवां और आखिरी चरण पूरा किया गया था।
रिपोर्टों में कहा गया है कि उक्त प्रक्रिया के जरिए 4,447 ब्रू परिवारों को मिजोरम वापस लौटाना था। लेकिन बाद में सामने आया कि बाकी शरणार्थी जातीय संघर्ष के डर से वापस नहीं लौटना चाह रहे हैं। ज्ञात हो कि ब्रू मिजोरम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समूह है। हजारों ब्रू शरणार्थी पिछले 21 वर्षों से उत्तरी त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे थे। यहां इसके पीछे की कहानी भी जान लेना जरूरी है।
बता दें कि साल 1990 के दशक में ब्रू शरणार्थियों का बहुसंख्यक मिजो लोगों से स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मसले पर खूनी संघर्ष हुआ था। इसके बाद ये शरणार्थी मिजोरम से पलायन कर गए थे। मिजोरम के लोग ब्रू शरणार्थियों को बाहरी मानते हैं। इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वापसी की इस कोशिश के बाद त्रिपुरा में चल रहे राहत शिविरों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख से नया मोड़ आ गया है।