FERA मामला: ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का टीटीवी दिनाकरन को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरन को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की एक याचिका पर अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरन को नोटिस जारी किया है। दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट ने दिनाकरन को 1996 के विदेशी मुद्रा विनियम कानून उल्लंघन (FERA) केस से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों की कॉपी रखने की अनुमति दे दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मद्रास हाई कोर्ट ने विदेशी विनियम एक्स (फेरा) उल्लंघन मामले में टीटीवी दिनाकरन को बड़ी राहत देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिनाकरन को नोटिस जारी किया और 25 जून, 2018 के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान पीठ इडी की इस दलील से सहमत नहीं थी कि शीर्ष अदालत में अपील लंबित रहने के दौरान चेन्नई की अदालत में कार्यवाही जारी रहनी चाहिए।
निदेशालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत को इस मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां दिनाकरण को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि दिनाकरन के खिलाफ यह मामला RBI की अनुमति के बिना 1,04,93,313 अमेरिकी डॉलर को हासिल करने और इस रकम को ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में पंजीकृत कंपनी 'डिपर इंवेस्टमेन्ट्स लिमिटेड' के चालू खाते में जमा कराने और ब्रिटेन में बार्केलेस बैंक में खाता रखने से संबंधित है।