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मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों के खिलाफ और सख्त हुई शिवराज सिंह चौहान सरकार। महिलाओं और बच्चों को लेकर बयान। कानून बनाने के लिए गृह विभाग आज करेगा बैठक। लोक संपत्ति को क्षति पहुंचने पर सामूहिक अर्थदंड का रहेगा प्रावधान।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 01:15 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 01:15 PM (IST)
मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। (फोटो: दैनिक जागरण)

भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों के खिलाफ शिवराज सरकार और सख्त हो गई है। पत्थरबाजों से मध्य प्रदेश सरकार अब सख्ती के साथ निपटेगी। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में गृह विभाग विधेयक लाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर सामूहिक अर्थदंड का भी प्रावधान किया जाएगा।

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अधिनियम के मसौदे पर विचार के लिए शुक्रवार को गृह विभाग बैठक करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने के निर्देश देने पर मध्य प्रदेश का गृह विभाग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के प्रावधान का अध्ययन कर रहा है। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा की अध्यक्षता में विधि एवं विधायी और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों की दो-तीन दौर की बैठक हो चुकी है।

पत्थरबाजी करने वालों से संपत्ति को पहुंचे नुकसान की राशि वसूलने के साथ ही कड़ी सजा का प्रावधान भी कानून में रहेगा। महिला व बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी करने के मामले में अधिक सख्ती बरती जाएगी। सामूहिक अर्थदंड का प्रावधान भी रहेगा ताकि भीड़ द्वारा की गई पत्थरबाजी पर कार्रवाई की जा सके। समयसीमा में इन मामलों का निराकरण करने की व्यवस्था भी रखी जाएगी।

मध्य प्रदेश के पीएमटी कांड में 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश

मध्य प्रदेश में हुए बहुचर्चित पीएमटी कांड में सीबीआइ ने गुरवार को विशेष सत्र न्यायालय में भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज के संचालक, तत्कालीन डीएमई व डीन सहित 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। इस चालान में 57 नए आरोपित हैं और तीन पुराने। पूरे फर्जीवाड़े में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा अलग से लगाई गई है। वहीं, हाई कोर्ट ने आरोपितों को पांच-पांच करके बुलाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट नहीं निकल सके। चालान को स्वीकार करने के लिए 28 जनवरी का दिन निर्धारित किया गया है।


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