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कर्नाटक: डीके शिवकुमार की याचिका खारिज, इनकम टैक्‍स मामले को रद करने की थी मांग

कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री डीके शिवकुमार की याचिका जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने खारिज कर दी जिसमें उन्‍होंने अपने खिलाफ इनकम टैक्‍स मामले को रद करने की मांग की थी।

By Monika MinalEdited By: Published: Wed, 26 Jun 2019 10:10 AM (IST)Updated: Wed, 26 Jun 2019 10:10 AM (IST)
कर्नाटक: डीके शिवकुमार की याचिका खारिज, इनकम टैक्‍स मामले को रद करने की थी मांग
कर्नाटक: डीके शिवकुमार की याचिका खारिज, इनकम टैक्‍स मामले को रद करने की थी मांग

बेंगलुरु, एएनआइ। जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने बुधवार को कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री डीके शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्‍होंने अपने खिलाफ लगे इनकम टैक्‍स को रद करने की मांग की थी। बता दें कि आयकर विभाग की ओर से कथित टैक्स चोरी के मामले में कर्नाटक के डी के शिवकुमार से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। पिछले साल उनसे संबद्ध विभिन्न संपत्ति पर छापेमारी भी की गई थी। शिवकुमार पिछले साल जुलाई और अगस्त में भी विभाग के समक्ष पेश हो चुके हैं।

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पिछले साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला कारोबार में शामिल होने के आरोप में शिवकुमार और उनके अन्य साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एसके शर्मा पर तीन सहयोगियों सचिन नारायण, अंजनेय हनुमंतैया और एन राजेंद्र की मदद से हवाला कारोबार के जरिए भारी मात्रा में पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगाया था।

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