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ओम बिरला की अध्यक्षता में स्पीकर कांफ्रेंस में दलबदलुओं के निलंबन पर होगी चर्चा

संविधान की दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसद अथवा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 15 Dec 2019 02:12 AM (IST)Updated: Sun, 15 Dec 2019 02:12 AM (IST)
ओम बिरला की अध्यक्षता में स्पीकर कांफ्रेंस में दलबदलुओं के निलंबन पर होगी चर्चा
ओम बिरला की अध्यक्षता में स्पीकर कांफ्रेंस में दलबदलुओं के निलंबन पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में राज्यों के विधान मंडलों के स्पीकरों के कांफ्रेंस में दल बदलने वाले सांसदों और विधायकों के निलंबन के प्रावधान पर चर्चा हो सकती है।

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देहरादून में 18 दिसंबर से विधायी निकायों के स्पीकरों का दो दिवसीय कांफ्रेंस

देहरादून में 18 दिसंबर से विधायी निकायों के स्पीकरों का दो दिवसीय कांफ्रेंस शुरू होगा। लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि कांफ्रेंस में 'संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका' विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी।

संविधान की दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था

 संविधान की दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसद अथवा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई है। अनुसूची के अनुसार इस प्रश्न का निर्णय प्रत्येक सभा के सभापति/अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि सभा का कोई सदस्य अयोग्य हो गया है अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि एक अन्य विषय 'शून्यकाल सहित सभा के अन्य साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण' है।

तीनों समितियां सिफारिशों समेत रिपोर्ट सौंपेगी

उल्लेखनीय है कि गत 28 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने तीन महत्वपूर्ण विषयों पर समितियों का गठन किया था। तीनों समितियां देहरादून में 79वें कांफ्रेंस में इन महत्वपूर्ण विषयों पर सिफारिशों समेत रिपोर्ट सौंपेगी।


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