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एसएनसी लवलीन रिश्वत मामला : केरल के CM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआइ

एसएनसी लवलीन रिश्वत मामले में केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन को सभी मामलों से बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Sun, 29 Jul 2018 07:54 AM (IST)Updated: Sun, 29 Jul 2018 08:10 AM (IST)
एसएनसी लवलीन रिश्वत मामला : केरल के CM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआइ
एसएनसी लवलीन रिश्वत मामला : केरल के CM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआइ

नई दिल्ली (आइएएनएस)। एसएनसी लवलीन रिश्वत मामले में केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन को सभी मामलों से बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सीबीआइ ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। सीबीआइ ने कहा कि विजयन के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए।

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मामला केरल के इडुकी जिले की कुछ जलविद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कनाडा की कंपनी एसएनसी लवलीन से हुए करार से जुड़ा है। यह समझौता 1997 में हुआ था। उस समय विजयन केरल के ऊर्जा मंत्री थे। आरोप है कि इस समझौते से राज्य सरकार को 266 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। हाई कोर्ट ने 23 अगस्त, 2017 के फैसले में मुख्यमंत्री विजयन, ऊर्जा मंत्रालय के पूर्व प्रधान सचिव के. मोहनचंद्रन और संयुक्त सचिव ए. फ्रांसिस को सभी मामलों से बरी कर दिया था।

इस मामले में केरल राज्य बिजली बोर्ड के तीन अन्य आरोपित अधिकारियों पर हाई कोर्ट ने मामला चलाने का आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सीबीआइ ने इस फैसले पर सवाल उठाया है। जांच एजेंसी ने कहा कि विजयन के खिलाफ भी समान अपराध के लिए सुनवाई होनी चाहिए। तीनों अन्य आरोपितों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि विजयन की तरह उन्हें भी मामले से मुक्त किया जाना चाहिए।


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