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केंद्रीय सूचना आयोग की रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, केंद्र को दिया सख्‍त निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में सीआइसी में चार रिक्तियां हैं। इसके अलावा दिसंबर तक चार रिक्तियां और हो जाएंगी।

By Tilak RajEdited By: Published: Fri, 27 Jul 2018 01:17 PM (IST)Updated: Fri, 27 Jul 2018 01:17 PM (IST)
केंद्रीय सूचना आयोग की रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, केंद्र को दिया सख्‍त निर्देश
केंद्रीय सूचना आयोग की रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, केंद्र को दिया सख्‍त निर्देश
नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर केंद्रीय सूचना आयोग(सीआइसी) की रिक्तियों को कब भरा जाएगा? कोर्ट ने केंद्र से शपथपत्र दाखिल कर भर्ती का समय बताने का निर्देश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में सीआइसी में चार रिक्तियां हैं। इसके अलावा दिसंबर तक चार रिक्तियां और हो जाएंगी। न्‍यायालय ने रिक्तियों को भरने के लिए समय सारिणी देने के लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का वक्‍त दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि सीआइसी और एसआइसी की रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र या राज्य समय सारिणी पर चार सप्ताह के अंदर जवाब देने में विफल रहता है तो वो सख्‍त कदम उठाएगा।


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