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शारदा चिटफंड मामला : नलिनी चिदंबरम को राहत, SC ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे

शारदा चिटफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Fri, 03 Aug 2018 12:38 PM (IST)Updated: Fri, 03 Aug 2018 12:43 PM (IST)
शारदा चिटफंड मामला : नलिनी चिदंबरम को राहत, SC ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे
शारदा चिटफंड मामला : नलिनी चिदंबरम को राहत, SC ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे

नई दिल्ली (जेएनएन)। शारदा चिटफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी को नलिनी चिदंबरम को समन भेजने की अनुमति दी थी। साथ ही, अदालत ने अंतरिम गिरफ्तारी से राहत दी है।

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बता दें कि शारदा चिटफंड केस से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामलों की जांच के सिलसिले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। इसको लेकर ईडी कई बार उन्हें समन भी भेज चुकी है। नलिकी को ईडी के कोलकाता कार्यालय में 20 जून को तलब किया गया था। इससे पहले उन्हें सात मई को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

पेश से वकील नलिनी चिदंबरम ने ईडी के समन को लेकर अपनी अपील में जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम के 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ नलिनी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। इडी ने सबसे पहले नलिनी को सात सितंबर , 2016 को समन कर शारदा चिट फंड घोटाले में गवाह के रूप में कोलकाता कार्यालय में पेश होने को कहा था।

नलिनी को कथित रूप से अदालत और कंपनी विधि बोर्ड में टीवी चैनल खरीद सौदे में शारदा समूह की ओर से उपस्थिति होने के लिए 1.26 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। ज्ञात हो कि सारधा समूह की ओर से नलिनी के खाते में एक करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। ये पैसे उन्होंने क्यों लिए थे? इसी को लेकर सीबीआइ और इडी का शिकंजा कसा हुआ है।


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