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मध्यप्रदेश विधानसभा में लव-जिहाद के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता बिल पेश, आज होगा बजट पेश

लव-जिहाद के खिलाफ विधानसभा में मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 सोमवार को पेश किया गया। प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने विधेयक को पटल पर रखा। विधेयक पर मंगलवार को बजट पेश हो जाने के बाद चर्चा होगी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 08:36 PM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 12:11 AM (IST)
मध्यप्रदेश विधानसभा में लव-जिहाद के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता बिल पेश, आज होगा बजट पेश
लव-जिहाद के खिलाफ बिल गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में किया पेश।

भोपाल, राज्य ब्यूरो। लव-जिहाद के खिलाफ विधानसभा में मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2021 सोमवार को पेश किया गया। प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने विधेयक को पटल पर रखा। विधेयक पर मंगलवार को बजट पेश हो जाने के बाद चर्चा होगी।

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सरकार ने नौ जनवरी 2021 को अध्यादेश जारी किया था

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी कर गत नौ जनवरी 2021 को यह कानून प्रदेश में लागू किया था। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कानून के लिए विधेयक का पारित होना जरूरी है और इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है।

अध्यादेश लागू करने के बाद से 23 प्रकरण हुए दर्ज 

अध्यादेश लागू करने के बाद से 11 फरवरी तक इस मामले में 23 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें सर्वाधिक भोपाल संभाग में सात, इंदौर संभाग में पांच, जबलपुर व रीवा संभाग में चार-चार और ग्वालियर संभाग में तीन मामले हैं।

मतांतरण करवाने पर दस साल की जेल, एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा

सरकार ने अभी अध्यादेश के माध्यम से कानून को लागू किया है। महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति का प्रलोभन देकर, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से लेकर दस साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित करने का प्रविधान है।


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