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उर्जित पटेल को नोटिसः आरबीआइ ने जवाब देने के लिए मांगा 26 नवंबर तक का वक्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने अपने गवर्नर उर्जित पटेल को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआइसी) से 26 नवंबर तक का वक्त मांगा है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 09:13 AM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 09:13 AM (IST)
उर्जित पटेल को नोटिसः आरबीआइ ने जवाब देने के लिए मांगा 26 नवंबर तक का वक्त
उर्जित पटेल को नोटिसः आरबीआइ ने जवाब देने के लिए मांगा 26 नवंबर तक का वक्त

नई दिल्ली [प्रेट्र]। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने अपने गवर्नर उर्जित पटेल को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआइसी) से 26 नवंबर तक का वक्त मांगा है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले के अब खत्म हो जाने की संभावना है क्योंकि सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु का कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा हो जाएगा। सीआइसी ने आरबीआइ से16 नवंबर तक जवाब देने को कहा था, लेकिन बैंक ने 26 नवंबर तक का वक्त मांग लिया है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सूचना के अधिकार के तहत बैंक के कर्ज नहीं चुकाने वालों की जानकारी देने से आरबीआइ द्वारा इनकार किए जाने पर सीआइसी ने उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सर्वोच्च अदालत ने 2015 में जयंतीलाल मिस्त्री केस में आरबीआइ से तत्कालीन सूचना आयुक्त शैलेश गांधी के उस आदेश का पालन करने को कहा था जिसमें उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत कर्ज नहीं चुकाने वालों का खुलासा करने का आदेश दिया था।

आचार्युलु ने कहा था कि केंद्रीय सरकारी सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से अवज्ञा नहीं की जा सकती। उन्होंने आरटीआइ एक्ट के तहत सूचना नहीं देने पर आरबीआइ गवर्नर को सीपीआइओ के तौर पर माना था और कहा था कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद सूचना के प्रवाह में बाधा पहुंचाने के लिए क्यों नहीं उनके खिलाफ अधिकतम जुर्माना लगाया जाना चाहिए।


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