आरएसएस मानहानि मामले में राहुल पर चलेगा मुकदमा, सुनवाई दस अगस्त तक टली
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान छह मार्च, 2014 को भिवंडी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा कहा था।
राज्य ब्यूरो, मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मुकदमा चलेगा। मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए। कोर्ट में मौजूद राहुल को सिविल जज एआई शेख ने आरोप पढ़कर सुनाए और पूछा, 'क्या आप कबूल करते हैं?' इस पर राहुल बोले, 'मैं निर्दोष हूं।'
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान छह मार्च, 2014 को भिवंडी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा कहा था। उनका भाषण सुनकर भिवंडी के संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष, सुनवाई 10 अगस्त तक टली
-2014 में भिवंडी की सभा में संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का लगाया था आरोप
मंगलवार सुबह 11 बजकर 05 मिनट पर राहुल गांधी अदालत में पहुंचे। वहां जज ने उनसे पूछा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि आपने उसके संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। इससे शिकायतकर्ता और उसके संगठन की छवि को धक्का पहुंचा है। क्या इस आरोप की प्रति आपको प्राप्त हुई? राहुल ने इस सवाल का जवाब 'हां' में दिया। इसके बाद अदालत में उनके विरुद्ध लगे आरोप पढ़े गए।
जवाब में राहुल ने कहा- 'मैं दोषी नहीं हूं।' अब राहुल गांधी पर आइपीसी की धाराएं- 499 एवं 500 के तहत मानहानि का मुकदमा चलेगा। मुकदमे की अगली तारीख 10 अगस्त निर्धारित की गई है। इस दिन से असल सुनवाई शुरू होगी। यानी केस दायर होने से लेकर आरोप तय होने तक चार साल का वक्त लगा। दो मई को कोर्ट ने राहुल को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट तक गए
राहुल गांधी की ओर से इस मामले को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी संगठन की इस प्रकार सामूहिक भर्त्सना नहीं की जा सकती। यदि राहुल गांधी इस मामले में माफी नहीं मांगते तो उन्हें मुकदमे के लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल गांधी ने उसी समय शीर्ष अदालत के सुझाव को नकारते हुए मुकदमा लड़ने की इच्छा जताई थी।
दोषी होने पर दो साल की कैद
मौजूदा मामले में दोषी सिद्ध होने पर राहुल गांधी को साधारण कारावास की सजा हो सकती है। इस मामले में अधिकतम सजा दो साल की हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
एसपीजी हुई खफा
राहुल के साथ भारी भरकम सुरक्षा बंदोबस्त था। सुनवाई के दौरान उन्हें वाशरूम जाना था, लेकिन कोर्ट का शौचालय बेहद गंदा था। राहुल को बार के शौचालय में ले जाया गया। इससे उनकी सुरक्षा में लगी एसपीजी खफा हो गई।
चाहे जितने मुकदमे कर लें, हम जीतेंगे
दोपहर 12.15 बजे अदालत से बाहर आने के बाद राहुल ने मीडिया से कहा कि संघ और भाजपा मुझ पर जितने चाहें कितने मुकदमे कर लें। हम सारे लड़ेंगे और जीतेंगे। भिवंडी अदालत में उनके साथ आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चह्वाण, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान भी उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने भिवंडी जाने वाली सड़क को होर्डिग से पाट रखा था।